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    गाड़ी में ये नंबर प्लेट लगा डाला तो लाइफ 'झिंगालाला', पूरे भारत में नहीं रोकेगी पुलिस!

    By Atul YadavEdited By:
    Updated: Tue, 30 Aug 2022 11:58 AM (IST)

    इस खास नंबर प्लेट में BH के बाद रजिस्ट्रेशन के साल के अंतिम दो अंक होंगे और फिर आगे का नंबर होगा। इसके अलावा नंबर प्लेट काले और सफेद रंग का होगा। वहीं नंबर सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग लिखा होगा।

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    ये खास लोग ही कर सकते हैं इसके लिए आवेदन

    नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। पिछले साल केंद्र सरकार ने ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोगों के लिए बीएच सीरीज नंबर प्लेट की पेशकश की थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होते समय वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराना वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए भारत सरकार ने 15 सितंबर 2021 को भारत सीरीज (BH) नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन की घोषणा की थी।

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    इन गाड़ियों की कैसे करें पहचान

    इन गाड़ियों को सड़कों पर उनके नंबर प्लेट के जरिए आसानी से पहचाना जा सकता है। भारत सीरीज नंबर प्लेट की पहचान गाड़ी के नंबर प्लेट को पढ़कर किया जा सकता है। यदि किसी गाड़ी के नंबर प्लेट के शुरूआत में BH लिखा होता है तो आप फौरन समझ लें कि ये गाड़ी भारत सीरीज नंबर के तहत रजिस्टर्ड है। नंबर प्लेट में BH के बाद रजिस्ट्रेशन के साल के अंतिम दो अंक होंगे और फिर आगे का नंबर होगा। इसके अलावा नंबर प्लेट काले और सफेद रंग का होगा। वहीं नंबर सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग लिखा होगा।

    ये खास लोग ही कर सकते हैं इसके लिए आवेदन

    बीएच सीरीज एक स्पेशल नंबर प्लेट है, जिसके लिए हर आदमी आवेदन नहीं कर सकता है। सरकार द्वारा जारी इस गाइडलाइन में केवल वही इस नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनकी नौकरी एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होती रहती है।

    इतना लगेगा रोड टैक्स

    बीएच सीरीज नंबर प्लेट रिजस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको गाड़ी की कीमत के अनुसार टैक्स का भुगतान करना होगा। अगर आप 10 लाख रुपये तक की लागत वाली गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको 8 फीसदी रोड टैक्स देना होगा, वहीं अगल आप 10-20 लाख रुपये की लागत वाली गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको उसके लिए 10 फीसदी रोड टैक्स देना होगा।

    वहीं अगर आपका बजट 20 लाख रुपये से अधिक है तो आपको इसके लिए 12 फीसदी रोड टैक्स देना होगा। डीजल वाहनों के लिए 2 फीसदी अतिरिक्त शुल्क और इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 फीसदी कम टैक्स देना होगा।