नए ट्रैफिक नियम का मजाक उड़ा लिया? अब ये पढ़ें- एक फैसले हर महीने बच रही है इतने लोगों की जानें
नितिन गडकरी ने लोकसभा में यह साफ कर दिया है कि अब New Motor Vehicles Act में कोई भी बदलाव नहीं होगा
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत में 1 सितंबर 2019 को मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ था। इसके बाद ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर लोगों को 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ रहा है। हालांकि, कई राज्य ऐसे हैं जहां यह कानून लागू नहीं हुआ और कई राज्य ऐसे हैं जहां इस कानून में चालान की कीमतों को घटा दिया गया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मोटर व्हीकल्स एक्ट इस साल के सबसे बड़े कानून में से एक है, जिसने राइडिंग कल्चर को बदल कर ही रख दिया। ऐसे में गुरुवार को लोकसभा में सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब इस कानून में कोई भी बदलाव यानी संशोधन नहीं होगा। इस दौरान सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि भारत में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में कमी दर्ज की गई है।
दरअसल गुरुवार को सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने CPI के सांसद M. Selvaraj का जवाब देते हुए कहा कि, उन्हें अब तक किसी भी राज्य से मोटर वाहन संशोधन बिल को न लागू करने को लेकर कोई भी जानकारी नहीं मिली है।
उत्तर प्रदेश में 9.8% की कम हुईं मौतें
मोटर व्हीकल्स (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019 के आंकड़ों का जिक्र करते हुए नितिन गडकरी ने बताया कि सितंबर-अक्टूबर 2018 के दौरान उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों में 1503 लोगों की मौत हुई थी। वही, सितंबर-अक्टूब 2019 में 1355 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई। इस दौरान सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 9.8 फीसद की गिरावट आई है।
गुतरात में 13.8% कम हुईं मौतें
वहीं, गुजरात की बात करें तो यहां सितंबर-अक्टूबर 2018 में 557 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी। वहीं, सितंबर-अक्टूबर 2019 में 480 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। इस दौरान सड़क हादसों में होने वाली मौतों में यहां 13.8 फीसद की कमी आई है।
बिहार में 10.5% कम हुईं मौतें
बिहार में सितंबर-अक्टूबर 2018 में 459 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई थी। वहीं, सितंबर-अक्टूबर 2019 में यहां 411 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। हादसों में होने वाली मौतों में यहां 10.5 फीसद की कमी आई है।