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Road Safety: सभी कारों में 6 एयरबैग होना अनिवार्य, गडकरी ने दी मंजूरी

गडकरी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने आठ यात्रियों तक ले जाने वाले मोटर वाहनों में अब कम से कम छह एयरबैग अनिवार्य करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। गडकरी का मानना है कि सरकार की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

By Atul YadavEdited By: Published: Sat, 15 Jan 2022 09:06 AM (IST)Updated: Sun, 16 Jan 2022 09:31 AM (IST)
Road Safety: सभी कारों में 6 एयरबैग होना अनिवार्य, गडकरी ने दी मंजूरी
Road Safety: सभी कारों में 6 एयरबैग होना अनिवार्य

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारत में रोड सेफ्टी एक बड़ी समस्या का विषय है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े कार बाजारों में से एक है। यहां हर साल सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतों की सूचना मिलती है। इसी क्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सभी कारों, जिसमें 7 से अधिक यात्री सफर करते हैं उनमें कम से कम 6 एयरबैग होना अनिवार्य कर दिया है।

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मीडियम रेंज की कारों में ये सुविधा जरूरी

अक्सर देखा जाता है केवल लग्जरी गाड़ियों में ही सेफ्टी फीचर्स अधिक मिलते हैं, लेकिन केंद्र सरकार मीडियम रेंज की कारों में भी एयरबैग्स जैसी सेफ्टी फीचर देने की इच्छा जाहिर की है, क्योंकि देश में मीडियम रेंज की कारों की बिक्री सबसे अधिक है। इसलिए गडकरी ने शुक्रवार को एक बड़ा एलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कार विनिर्माताओं के लिए आठ यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों में कम से कम छह एयरबैग उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद यात्रियों के सुरक्षा स्तर को बढ़ाना है।

अधिसूचना के मसौदे को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके बताया कि मैंने आठ यात्रियों तक ले जाने वाले मोटर वाहनों में अब कम से कम छह एयरबैग अनिवार्य करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। गडकरी का मानना है कि सरकार की प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये हर प्रकार के गाड़ियों पर लागू होना अनिवार्य है, चाहे गाड़ी की कीमत या वैरिएंट कुछ भी हो। सरकार का उद्येश्य हर वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है।

पहले 2 एयरबैग होना था अनिवार्य

सरकार द्वारा जारी किए गए नए फैसले से पहले सभी गाड़ियों में 2 एयरबैग्स होना अनिवार्य था, जो फ्रंट वाली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए लागू होता है। वहीं अब नए फैसले से दुर्घटना के बाद होने वाली मौतों की संख्या में कमी देखने को मिलने के आसार हैं।


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