EV Subsidy: इस राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन फीस, ऑन-रोड कीमतों में आएगी कमी
Subsidy On Electric Vehicles बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश को प्रोत्साहित करने और कार्बन फुटप्रिंट में कमी और पेट्रोल/डीजल पर निर्भरता को कम करने के लिए किसी प्रकार की वित्तीय राहत/छूट देना आवश्यक महसूस किया गया है।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। पश्चिम बंगाल ने बीते शुक्रवार को टू-व्हील और फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों और सीएनजी से चलने वाले वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन और अतिरिक्त करों में छूट की घोषणा की। नया नियम 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2024 के बीच पंजीकृत वाहनों पर लागू होगा। राज्य सरकार के अनुसार, इस कदम से ग्रीन एनर्जी से चलने वाले वाहनों की कई श्रेणियों की ऑन-रोड कीमतों में कमी आएगी।
परिवहन विभाग के सचिव राजेश सिन्हा द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि वित्तीय प्रोत्साहन कर वैधता उन वाहनों पर लागू किया जाएगा, जो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच रजिस्टर्ड किए जाएंगे।
2022-23 के लिए राज्य के वित्त मंत्री की बजट घोषणा के अनुसार, दो और चार पहिया बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों और सीएनजी से चलने वाले वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए पंजीकरण शुल्क के साथ मोटर वाहन और अतिरिक्त करों में छूट का आदेश दिया गया है।
आदेश में कहा गया है, "बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश को प्रोत्साहित करने और कार्बन फुटप्रिंट में कमी और पेट्रोल/डीजल पर निर्भरता को कम करने के लिए किसी प्रकार की वित्तीय राहत/छूट देना आवश्यक महसूस किया गया है।"
उद्योग पर नजर रखने वालों ने कहा कि पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन कर में छूट स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले वाहनों की बढ़ती मांग को बढ़ावा देने का काम करेगी।
ईवी पर छूट के लिए बना फेम 2 स्कीम
इलेक्ट्रिक वाहन को घर घर तक पहुंचाने के प्रयास में सरकार फेम 2 स्कीम के तहत विभिन्न सब्सिडी दे रही है। FAME 2 स्कीम को दो सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें, यह योजना शुरुआत में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसकी तारीख को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। जिसका सीधा असर विशेष रूप से दोपहिया और तिपहिया सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर पड़ेगा।
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