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Volkswagen India पर NGT ने लगाया 500 करोड़ रुपये का जुर्माना

NGT के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने Volkswagen India को दो महीने के भीतर 500 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है

By Ankit DubeyEdited By: Published: Thu, 07 Mar 2019 03:30 PM (IST)Updated: Thu, 07 Mar 2019 03:36 PM (IST)
Volkswagen India पर NGT ने लगाया 500 करोड़ रुपये का जुर्माना
Volkswagen India पर NGT ने लगाया 500 करोड़ रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने देश में बिकने वाली अपनी डीजल कारों में उत्सर्जन छिपाने वाले उपकरण का इस्तेमाल कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण जर्मनी की वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन पर बृहस्पतिवार को 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। NGT के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनी को दो महीने के भीतर यह राशि जमा कराने को कहा है। NGT ने 16 नवंबर 2018 को कहा था कि फॉक्सवैगन ने देश में डीजल कारों में उत्सर्जन छिपाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है।

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NGT ने तब कंपनी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पास 100 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जमा कराने को कहा था। अधिकरण ने सीपीसीबी, भारी उद्योग मंत्रालय, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त दल भी गठित किया था।

संयुक्त दल ने दिल्ली में अत्यधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को लेकर 171.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का सुझाव दिया था। NGT में एक शिक्षक ऐलावदी एवं कुछ अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इन याचिकाओं में उत्सर्जन संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर फॉक्सवैगन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

दिसंबर 2015 में फॉक्सवैगन इंडिया ने ARAI द्वारा कुछ मॉडलों पर परीक्षण किए जाने के बाद उत्सर्जन सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए भारत में 3,23,700 वाहनों को वापस बुलाने की घोषणा की और पाया कि उनका ऑन-रोड उत्सर्जन लागू BS-IV मानदंडों के 1.1 गुना से 2.6 गुना अधिक था।

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