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    क्या आपके पास भी है 50 साल पुरानी कार? सरकार विटेंज वाहनों के लिए नए नियम कर रही लागू

    पंजीकरण या पुन पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म 20 के अनुसार किया जाएगा और इसके साथ एक बीमा पॉलिसी शुल्क आयातित वाहनों के मामले में प्रवेश का बिल और भारत में पहले से पंजीकृत वाहन के मामले में एक पुरानी आरसी शामिल होगी।

    By BhavanaEdited By: Updated: Tue, 27 Jul 2021 07:46 AM (IST)
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    नए नियम के तहत अब ऐसे वाहनों के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

    नई दिल्ली,ऑटो डेस्क।  Rules For Vintage Vehicles: भारत में एक विंटेज कार या मोटरसाइकिल को रखना आज भी कई लोगों का शौक है। लोग इस तरह के वाहनों को सालों से बटोर कर रखते हैं। बता दें, विटेंज वाहन वो होते हैं, जो 50 वर्ष से भी पुराने होते हैं, हाल ही में सरकार ने एक नए नियम को लागू किया है, जिसके तहत अब ऐसे वाहनों को सड़क पर इस्तेमाल करने के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी। इस नियम को Central Motor Vehicles Rules 1989 में अनिवार्य किया गया है।

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    क्या होगा प्रोसेस

    बता दें, वर्तमान में ऐसे वाहनों के लिए इस तरह का कोई नियम लागू नहीं है। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में किए गए ट्वीट के अनुसार, " नए नियम पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबरों को बनाए रखने और नए पंजीकरण के लिए VA series (unique registration mark) जैसी प्रमुख विशेषताओं के साथ एक परेशानी मुक्त प्रक्रिया प्रदान करेंगे।"

    किस तरह के नियम होंगे लागू

    1. पुराने मोटर वाहन को नियमित या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सड़कों पर नहीं चलाया जाएगा।

    2. नए नियम कहते हैं कि 50 साल से अधिक के सभी 2/4 पहिया वाहनों को विंटेज मोटर वाहनों की कैटेगिरी में शामिल किया जाएगा। लेकिन उन्हें किसी मॉडिफाई प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए। यानी विटेंज वाहनों का मूल रूप को बरकरार रखा जाना चाहिए।

    3. पंजीकरण या पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म 20 के अनुसार किया जाएगा और इसके साथ एक बीमा पॉलिसी, शुल्क, आयातित वाहनों के मामले में प्रवेश का बिल और भारत में पहले से पंजीकृत वाहन के मामले में एक पुरानी आरसी शामिल होगी।

    4. राज्य पंजीकरण प्राधिकरण 60 दिनों के भीतर फॉर्म 23ए के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

    5. नए पंजीकरण नियम कहते हैं कि जो वाहन पहले से पंजीकृत हैं, वे अपना मूल पंजीकरण चिह्न बरकरार रख सकते हैं। एक नए पंजीकरण के लिए, पंजीकरण चिह्न XX VA YY के रूप में दिया किया जाएगा। यहां, VA विंटेज के लिए है, XX राज्य कोड के लिए है और YY दो-अक्षर की श्रृंखला होगी।

    6. नए पंजीकरण के लिए शुल्क 20,000 होगा वहीं पुन: पंजीकरण शुल्क करीब 5,000 तय किया जाएगा।