नए Motor Vehicles Act में दिव्यांगजनों को होगा फायदा, आसनी से बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस
नए Motor Vehicles Act 1988 में दिव्यांगों को भी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा को आसान बनाया जाएगा
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। नया Motor Vehicles Act, 1988 लोकसभा में पास हो चुका है। इस बिल में केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि दिव्यांगों को भी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा को आसान बनाया जाए। हालांकि, अभी तक इन शर्तों का खुलासा नहीं किया गया है। बता दें, सबसे पहले मई 2017 में हेदराबाद के ग्राफिक्स डिजाइनर अन्नप्रगदा मणिकांत को देश का पहला दिव्यांग लाइसेंस जारी किया गया था, जिसके बाद केंद्रीय एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर बधिर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया था।
फिलहाल नए मोटर व्हीकल एक्ट में विभिन्न प्रकार के मानसिक दिक्कतों, दृष्टि से संबंधित बीमारियों और सीमित ड्राइविंग स्किल्स रखने वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने को लेकर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को उन लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया था, जो लोग बधिर हैं और उन्हें ड्राइविंग आती है। कोर्ड के इस फैसले के बाद मंत्रालयन ने इसकी स्टडी करना शुरू कर दी और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भी राय ली।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIMS) ने भी इस बात को लेकर सिफारिश की थी कि अगर बधिर व्यक्ति नजर से स्वस्थ है, तो इनके लिए ड्राइविंग कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसी के बाद मंत्रालय ने 28 अक्टूबर 2016 को सभी राज्यों में सर्कुलर जारी कर बधिर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए कहा था। मंत्रालय के मुताबिक अगर बधिर लोग सभी टेस्ट में पास होते हैं, तो उन्हें लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, अलग गाइडलाइंस न होने के कारण दिव्यांगों को लाइसेंस बनवाने में दिक्कतें आती हैं, जिसका अब सरकार ध्यान दे रही है। कुछ समय में दिव्यांगजनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो सकता है।
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