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    Driving Licence Renewal: जानें कैसे रिन्यू होगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानें- ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन का तरीका

    By Sajan ChauhanEdited By:
    Updated: Tue, 22 Sep 2020 09:02 AM (IST)

    भारतीय ट्रैफिक नियमों के अनुसार वाहन चलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो यहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाया जा सकता है।

    भारत में ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा जरूरी डाक्यूमेंट्स है जो आपको देशभर में वाहन चलाने की अनुमति देता है।

    नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस ड्राइविंग वाहन चलाना ट्रैफिक नियमों के अनुसार दंडनीय अपराध होता है। अगर आप एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वाहन चला रहे हैं तो भी आपको जुर्माना देना होगा। यहां हम उन आसान टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जिनके जरिए आप घर बैठे ही लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं।

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    क्या है ड्राइविंग लाइसेंस: ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार द्वारा जारी वाहन चलाने का प्रमाण पत्र होता है, जिसके बाद आप वाहन चला सकते हैं। वाहन चलाते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखना अनिवार्य है। ड्राइविंग लाइसेंस को प्रत्येक राज्य के रिजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए बिना ही ड्राइविंग करते हैं तो आपका चालान कट सकता है।

    आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद प्रत्येक लाइसेंस धारक को 30 दिन यानी कि 1 महीने का समय मिलता है और तब तक आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आपको लगभग 200 रुपये की फीस जमा करनी पड़ती है। यह फीस अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकती है।

    ऐसे रिन्यू कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस

    • अगर आप डीएल रिन्यू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परिवहन बोर्ड की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा।
    • यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा जो मेन्यू के लेफ्ट साइड पर होता है।
    • अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना होता है।
    • अब आपको अपना संबंधित राज्य चुनना होगा।
    • अब आप एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाते हैं यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के बाद सिलेक्ट सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना होता है।
    • इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बताया जाएगा। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
    • अब आपको अपनी जन्मतिथि और करंट लाइसेंस नंबर पिन कोड के साथ अन्य डीटेल्स भरनी होंगी।
    • अब आप रिक्वायर्ड सर्विसेज पर आएंगे जिसमें वह सर्विसेज दिखाई जाएंगी जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी होंगी। यहां पर आपको रिन्यूअल सेलेक्ट करना होगा।
    • इसके बाद आपको पर्सनल और वाहन संबंधित डिटेल्स को भरना होगा जो फॉर्म में जरूरी होंगी।
    • अब आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रहे कि यह फीचर सिर्फ कुछ ही राज्यों में उपलब्ध है।
    • अगर आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में कुछ बदलाव है तो आपको टेस्ट के लिए एक स्लॉट बुक करना पड़ेगा।
    • एक बार आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप सीधे एक्नॉलेजमेंट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, यहां पर आप अपना एप्लीकेशन आईडी देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी प्राप्त होगा।
    • लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आपको 200 रुपये का अमाउंट देना पड़ेगा जो आप नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं।

    ऐसे करें ऑफलाइन डीएल रिन्यूअल के लिए अप्लाई

    • अगर आप डीएल रिन्यू के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आरटीओ ऑफिस पर जाना पड़ेगा, यहां से आपको form-9 खरीदना पड़ेगा
    • इस फॉर्म में आपको जरूरी डाक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जिसमें एनओसी लेटर भी होगा अगर आप किसी अन्य राज्य में रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल भरनी होंगी साथ ही अपनी फोटो भी लगानी होगी।
    • अब आपको 200 रुपए की फीस भरनी पड़ेगी और अगर आपके मेडिकल सर्टिफिकेट में कोई बदलाव हुए हैं तो आपको टेस्ट स्लॉट बुक करना पड़ेगा।
    • इसके बाद आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा और फिर आप अगर पास होते हैं तो अगले ही दिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा।

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