नई गाड़ी खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य, जानिए कितने दिन तक मिलती है मोहलत
यदि कोई वाहन मालिक नई गाड़ी खरीदकर बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि तय समय अनुसार अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा लें।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। जब भी कोई नई गाड़ी खरीदता है तो उसे कुछ तय दिन के भीतर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। हालांकि, अधिकतर डीलर आपसे पैसे लेकर ये काम करवा देते हैं। व्हीकल रजिस्ट्रेशन समय सीमा को लेकर हर राज्य सरकार के अपने- अपने नियम होते हैं। इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं, नई गाड़ी खरीदने के बाद कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है।
इन राज्यों में इतने दिन के भीतर लेना होता टंपरेरी रजिस्ट्रेशन नंबर
अगर आपने अपनी गाड़ी यूपी में खरीदी है तो आपको मात्र 3 दिन के अंदर गाड़ी का टंपरेरी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा, वहीं मुंबई में इसके लिए 7 दिन की समय सीमा, बैंगलुरू में 15 और कोलकाता में 5-7 वर्किंग डेज रखी गई है। यदि कोई वाहन मालिक नई गाड़ी खरीदकर बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ता है। इसलिए, समझदारी इसी में है कि तय समय अनुसार अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा लें।
परमानेंट आरसी आवेदन की समय सीमा
यदि किसी व्यक्ति ने नई गाड़ी खरीदी है या अपने मोटर वाहन को दूसरे राज्य से स्थानांतरित किया है, तो वाहन को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के अनुसार सड़क पर चलने से पहले स्थायी रूप से पंजीकृत करना होगा। परमानेंट आरसी के लिए आवेदन करने की समय सीमा 7 दिनों का है। नई आरसी प्राप्त करने की कुछ अहम दास्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं।
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