सरकार ने बढ़ाई DL समेत वाहन के इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैधता, एक्सपायर होने के बाद भी ना हों परेशान
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि लॉकडाउन के कारण जिन लोगों के वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी उसे अब ...और पढ़ें

नई दिल्ली, (पीटीआई)। भारत सरकार ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून तक बढ़ा दिया है। राज्यों के लिए जारी की गई एक एडवाइजरी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि लॉकडाउन के कारण जिन लोगों के वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी या उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और वाहन के अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2021 तक मानी जाएगी।
इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है।
इस संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020, और 27 दिसंबर, 2020 को भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी है जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988, और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार वाहनों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैधता बढ़ाने की बात कही गई थी।
मंत्रालय ने राज्यों को एक सलाह में कहा है कि 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक मान्य हो सकती है। प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों का 30 जून, 2021 तक वैध व्यवहार करें, MoRTH ने कहा कि "इससे नागरिकों को परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।"
मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये एडवाइजरी इस संबंध में शायद आखिरी बार जारी की जा रही है ऐसे में इस बारे में जरूरी कार्रवाई की जाए जिससे किसी को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े।

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