Driving License और RC की वैधता खत्म होने पर नहीं कटेगा चालान, तारीख बढ़ाकर सरकार ने दी राहत
वाहन मालिकों के पास Insurance और Pollution Certificate प्रमाणपत्र होना चाहिए। चूंकि बीमा को ऑनलाइन रिन्यू किया जा सकता है और जगह जगह पर कई पीयूसी केंद्र हैं इस वैधता को पहले 30 मार्च 2020 को बाद में 9 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Vehicle Documents Validity extended : देश में ड्राइविंग लाइसेंस एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रत्येक शहर के आरटीओ में वाहन संबंधित दस्तावेजों को लेकर कतार लंबी है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में भीड़ को कम करने के लिए वाहन-संबंधित दस्तावेजों की वैधता बढ़ा दी है। जिसके बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) जैसे दस्तावेज जो 30 सितंबर को समाप्त हो रहे थे, उन्हें अब 30 नवंबर तक वैध कर दिया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार की ओर से हाल ही में वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का आदेश जारी किया गया। यह निर्णय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की पर आया है, जिसमें सभी राज्यों को आरटीओ में भीड़ को कम करने के लिए आवश्यक वाहन-संबंधित दस्तावेजों की समय सीमा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में सलाह जारी की थी।
बता दें, कोविड-19 अवधि के दौरान इन दस्तावेजों के नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा दिया गया यह आठवां विस्तार है। इस वैधता को पहले 30 मार्च, 2020 को, बाद में तारीखों को 9 जून, 2020 को बढ़ा दिया गया था। जिसके बाद 24 अगस्त, 2020, 27 दिसंबर, 2020, 26 मार्च, 2021, 17 जून, 2021 और 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाया जा चुका है। हालांकि, सरकारी अधिसूचना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वाहन मालिकों के पास Insurance और Pollution Certificate (PUC) प्रमाणपत्र होना चाहिए। चूंकि बीमा ऑनलाइन रिन्यू किया जा सकता है, और जगह जगह पर कई पीयूसी केंद्र हैं, जहां दस्तावेजों को आसानी से रिन्यू किया जा सकता है।