1 अक्टूबर से पूरे देश में बदल जाएगा Driving Licence और RC
Driving Licence और RC से जुड़े नियमों में देश की सरकार बदलाव करने जा रही है नियम लागू होने के बाद ये बड़े बदलाव हो जाएंगे
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में 1 सितंबर, 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है, जिसके बाद ट्रैफिक नियमों में बहुत बदलाव हुए हैं और चालान राशि को कई गुना बढ़ाने के साथ नियमों को कड़ा कर दिया गया है। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) आने वाले समय में बदलने वाला है। दरअसल, देश की सरकार Driving Licence और RC से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है और ये नियम 1 अक्टूबर, 2019 से लागू होंगे। इस नियम के लागू होने के बाद सभी लोगों को अपना डीएल बदलवाना पड़ेगा। बदले हुए नियमों के अनुसार, अब डीएल और आरसी पंजीकरण प्रमाणपत्र एक ही रंग के होने वाले हैं।
पहले थे अलग और अब होंगे एक जैसे
भारत के हर राज्य में डीएल अलग-अलग होता हैं, लेकिन इस नियम के लागू होने के बाद देशभर में एक ड्राइविंग लाइसेंस एक जैसा होगा। अब हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और RC अलग-अलग रंग के न होकर एक जैसे ही हो जाएंगे। इससे कुछ समय पहले सरकार ने इस बारे में एक अधिसूचना भी जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार, डीएल और आरसी में सभी जानकारी समान और उसी स्थान पर होगी, लेकिन पहले अलग-अलग स्थान पर होती थी।
क्या होगा खास
नए नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड दिए जाएंगे। इसके जरिए किसी का भी पिछला रिकॉर्ड छिप नहीं पाएगा। QR कोड ड्राइवर और व्हीकल को केंद्रीय डेटा बेस से सभी पहले से रिकॉर्ड किए गए रिकॉर्ड को पढ़ने की अनुमति देता है। सभी ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर अंकित किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस को क्यूआर कोड रीड करने के लिए हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दी जाएगी।
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