वाहनों के VIP नंबर की होगी दिल्ली में नीलामी, स्कूटर के लिए देने होंगे Rs 50 हजार
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कार और टू-व्हीलर के VIP नंबर की बोली लगाने के लिए नई अधिसूचना जारी कर दी है
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कार और टू-व्हीलर के VIP नंबर की बोली लगाने के लिए नई अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली मोटर व्हीकल (फर्स्ट अमेंडमेंट) रूल्स 2019 के तहत अब VIP नंबरों की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 4 तरह की प्राइज कैटेगरी बनाई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत का कहना है कि VIP नंबर दिए जाने की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। इसमें स्कूटर के VIP नंबर के लिए 50,000 रुपये देने होंगे। वहीं, कार के VIP नम्बर के लिए 5 लाख रुपये देने होंगे।
क्या है चार तरह की प्राइज कैटेगरी
कार के लिए अगर कोई ग्राहक 0001 नंबर लेता है तो उसके लिए मिनिमम 5 लाख रुपये देने होंगे। स्कूटर के लिए 0001 नंबर लेता है तो कम से कम कीमत 50 हजार रुपये तय की गई है। वहीं, कार के 0002 से 0009 नंबर के लिए कम से कम 3 लाख रुपये देनो होंगे। इसके साथ ही कार या स्कूटर का पुराना नंबर भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए अतिरिक्त फीस जमा करनी होगी।
कैसे करें पुराना नंबर हासिल
अगर आप पुराना नंबर रिटेन करना चाहते हैं तो 0001 नंबर के लिए कम से कम रिजर्व प्राइज का 10 फीसद या फिर 25000 रुपये से जो ज्यादा होगा, उतनी ही फीस पुराने नंबर के लिए देनी होगी। आसान शब्दों में समझें तो अगर आप 1 नंबर ले रहे हैं तो इसकी कीमत 5 लाख है और इसका 10% 50000 होता है। इस तरह से 1 नंबर के लिए सबसे ज्यादा फीस देनी होगी। 0002-0009 नंबर के लिए कम से कम कीमत 3 लाख रुपये है और इस तरह से 10% के हिसाब से 3 हजार रुपये फीस देनी होगी। इसी प्रकार बाकी नंबर के लिए कीमतें तय की गई हैं।
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