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    सरकार ने 1989 व्हीकल नियम में किया बदलाव,अब वाहन खरीदने के साथ ही जुड़ेगा नॉमिनी का नाम

    By Rishabh ParmarEdited By:
    Updated: Tue, 11 May 2021 07:49 AM (IST)

    Central Motor Vehicle Rules change कार खरीदने के साथ पंजीयन कराते वक्त अब नॉमनी (वारिस) का नाम जुड़ जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के स्वामित्व से जुड़े नियम में अहम बदलाव किया है। अब वाहन खरीदते वक्त नॉमिनी का चुनाव करना अनिवार्य हो गया है।

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    सरकार ने 1989 व्हीकल नियम में किया बदलाव अब नॉमिनी चुनना होगा। फोटो साभार दैनिक जागरण

    नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के स्वामित्व से जुड़े नियम में बड़ी तब्दीली की है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव किया गया है, जिसके बाद अब नई गाड़ी खरीदते समय ही नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी का नाम देना होगा। इसका मतलब यह है कि वाहन स्वामी अब कार खरीदते वक्त उसका उत्तराधिकारी का चुनाव कर सकेंगे। यह बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिये भी करना संभव होगा। इसके साथ ही सरकार ने नियम में अच्छी बात यह रखी है कि वाहन स्वामी चाहे तो अपनी स्वत: इच्छा से बाद में बनाए गए नॉमिनी को बदल भी सकता है।

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    वाहन स्वामी की अकस्मात मृत्यु पर : यदि किसी दुर्घटना या कारणवश वाहन स्वामी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में वाहन के नॉमिनी को फॉर्म-31 से भरकर देना होगा। इसके बाद तीन महीने के अंदर नॉमनी के नाम पर वाहन का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जिसके लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिनमें फॉर्म-31 और नियम-81 के तहत तय शुल्क, पंजीकृत वाहन मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकरण का प्रमाण पत्र, बीमा का प्रमाण पत्र, ई-रिक्शा और ई-कार्ट के मामले में ड्राइविंग लाइसेंस, नॉमनी का पहचान पत्र आदि शामिल हैं।

    बैंक नॉमिनी जैसी प्रक्रिया : वाहन नियम, 1989 में किये गये बदलाव के बाद अब बैंक के नॉमिनी जैसी प्रक्रिया ही होगी। जिसके अंतर्गत वाहन मालिक की मृत्यु के बाद मालिकाना हक ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नॉमनी बनाना जरूरी किया गया है। गाड़ी के नॉमनी के पास ठीक उसी तरह का अधिकार होगा जिस तरह बैंक खाते के नॉमनी के पास होता है। अभी तक वाहन का ट्रांसफर कराने में काफी दिकक्तों का सामना करना पड़ता था।

    अन्य स्थितियों के लिए हैं ये नियम : वाहन नॉमिनी नियम के पास होने के बाद अन्य स्थितियों पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। जैसे कि तलाक या बंटवारे की स्थिति में वाहन मालिक को अपने नॉमिनी बदलने की सुविधा मिलेगी। जिसके लिए एक नए नियम का प्रावधान है। इसके लिए वाहन स्वामी को एक अलग स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना होगा। बताते चलें फिलहाल नॉमिनी नियुक्त करने में वाहन मालिक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए हर राज्य में अलग-अलग प्रक्रिया थी। अब कोई वाहन मालिक बाद में भी अपने वाहन के लिए नॉमनी नियुक्त कर सकता है।