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    Traffic Rule: वाहन चलाते समय जरूर रखें ये सर्टिफिकेट नहीं तो सीधा 5,000 का होगा चालान

    By Vineet SinghEdited By:
    Updated: Tue, 21 Sep 2021 04:51 PM (IST)

    यातायात पुलिस अगर चेकिंग के दौरान आपसे वाहन के कागजात मांगती है तो आपको इन्हें दिखाना ही पड़ेगा और ये अगर गैरमौजूद हैं तो आपको चालान भी भरना पड़ सकता है ...और पढ़ें

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    गाड़ी में ये सर्टिफिकेट ना मिला तो सीधा 5,000 का होगा चालान

    नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। भारतीय यातायात नियमों का पालन करना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं और आपने किसी यातायात नियम का उल्लंघन किया तो आपको भारी-भरकम चालान भरना पड़ सकता है। इनमें से ही एक नियम है अपने साथ वाहन के दस्तावेज रखने का जिससे आपके वाहन के बारे में जानकारी हो सके। यातायात पुलिस अगर चेकिंग के दौरान आपसे वाहन के कागजात मांगती है तो आपको इन्हें दिखाना ही पड़ेगा और ये अगर गैरमौजूद हैं तो आपको चालान भी भरना पड़ सकता है। इन्हीं में से एक कागजात है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जिसे वाहन चलाते समय ना रखने पर आपको भारी हर्जाना भरना पड़ेगा।

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    अगर आप उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में वाहन चलाते समय कुछ कागज़ भूल जाते हैं तो कई बार यातायात पुलिस मामूली चालान काटकर आपको छोड़ सकती है लेकिन दिल्ली-एनसीआर में अब बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर आपकी जेब ढीली हो सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब सख्ती से इस नियम का पालन करना जरूरी होगा।

    क्या होता है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट

    पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपके वाहन के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए होता है। कई प्राइवेट कंपनियां भी इसे आपके वाहन के लिए बनाती हैं और इसमें आपके वाहन का प्रदूषण स्तर लिखा होता है साथ ही आपकी जानकारियां और इस सर्टिफिकेट की वैधता लिखी होती है। इसे सार्टिफिकेट को कई महीनों के लिए बनवाया जा सकता है जिसके लिए अलग-अलग चार्ज है।

    कितना है जुर्माना

    अगर अब आप दिल्ली-एनसीआर में वाहन चलाते हैं और आपने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाया होगा तो आपको हर्जाने के तौर पर पूरे 5,000 रूपये भरने पड़ेंगे, या फिर आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है तब भी यही जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में हर वाहन चालक को अपने साथ सभी पेपर्स के साथ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी रखना अनिवार्य है।