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    किन लोगों को नहीं देना पड़ता है Toll Tax, सरकार देती है पूरी छूट

    Updated: Wed, 19 Mar 2025 10:00 AM (IST)

    भारत में हाइवे और एक्सप्रेस वे पर वाहन से चलने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं कुछ कास कैटेगरी के लोग है जिन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। सरकार की तरफ से इन लोगों को टोल टैक्स में पूरी छूट मिलती है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि किन लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है।

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    Toll Tax में इन लोगों को मिलती है पूरी छूट।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारत में लगातार National Highway और Expressway की संख्या बढ़ती जा रही है। इन पर वाहनों से चलने पर Toll Tax देना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें टोल टैक्स से पूरी छूट मिलती है? सरकार की तरफ से कुछ विशेष कैटेगरी के लोगों के लिए टोल टैक्स में पूरी छूट का प्रावधान किया है। हम यहां पर आपको इन्हीं लोगों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें भारत में किसी भी टोल टैक्स पर किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है।

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    क्यों लिया जाता है Toll Tax?

    सबसे पहले जान लेते हैं कि टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? यह एक तरह का शुल्क है, जो वाहनों को सार्वजनिक सड़कों, पुलों या राजमार्गों पर सफर करने के लिए चुकाना पड़ता है। इसे सड़क निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव के लिए लिया जाता है। इसे अक्सर टोल प्लाजा पर लिया जाता है।

    कौन वसूलता है Toll Tax?

    भारत में लगातार एक्‍सप्रेस वे और नेशनल हाइवे बनाए जा रहे हैं। बेहतर सड़कें होने की वजह से लोग भी अब लंबी दूरी का सफर अपने वाहनों से करने लगे हैं। इनपर वाहन से चलने के लिए टोल टैक्स लिया जाता है और इसे वसूलने का काम NHAI (National Highways Authority of India) करती है।

    किसे नहीं देना पड़ता Toll Tax?

    देशभर में किसी भी हाइवे या एक्सप्रेस वे पर वाहन से चलने पर सरकार की तरफ से कुछ विशेष कैटेगरी के लोगों को टोल टैक्स में छूट दी गई है। इसमें देश के राष्‍ट्रपति, उप-राष्‍ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्‍य न्यायमूर्ति, राज्यपाल, उप-राज्‍यपाल, संघ के मंत्री, राज्‍यों के मुख्‍यमंत्री, हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्‍य विधान परिषद के सभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश और अन्‍य न्‍यायाधीश, राज्यों के मंत्री, सांसद, भारत सरकार के सचिव, राज्‍य सभा और लोक सभा के सचिव, राज्यों की विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य और सरकारी दौरे पर आए उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति शामिल है।

    इन पुरस्कार विजेताओं को भी Toll Tax में छूट

    भारत सरकार की तरफ से खास लोगों को देश के लिए सेवा करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इन लोगों को भी टोल टैक्स में छूट दी जाती है। इसमें परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र विजेता शामिल है। इन लोगों को बस टोल प्लाजा पर अपनी फोटो युक्त पहचान पत्र को दिखाना होता है।

    इन अधिकारियों को भी छूट

    ऊपर बताए गए माननीय लोगों के अलावा कुछ और भी लोगों को टोल टैक्स में छूट दी जाती है। इसमें आधिकारिक काम के लिए जा रहे रक्षा मंत्रालय के अधिकारी, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी, अर्धसैनिक बल, पुलिस की वर्दी में केंद्रीय और सशस्‍त्र बल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अग्निशमन विभाग या संगठन, एनएचएआई या किसी ऐसे संगठन के लोग जो अपने वाहन का उपयोग निरीक्षण, सर्वे के काम में करने वाले लोगों को टोल टैक्स में छूट दी जाती है। इसके साथ ही देशभर में एंबुलेंस और शव वाहन को भी टोल टैक्‍स में पूरी छूट मिलती है।

    स्थानीय निवासियों को भी छूट

    हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एलान किया था कि स्थानीय लोगों को टोल टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। अगर कोई टोल प्लाजा आस-पास के इलाके का निवासी है और उस रास्ते का बार-बार इस्तेमाल करता है, तो वह स्थानीय निवासी के तौर पर टोल टैक्स में छूट ले सकता है।

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