कार से निकाल दें ये एक चीज, नहीं तो कट जाएगा भारी ट्रैफिक चालान
Tinted Glass Rules in India भारत में टिंटेड ग्लास के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम हैं। यह ग्लास सूरज की रोशनी को रोकने में मदद करता है पर आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों के अनुसार आगे और पीछे के शीशों की दृश्यता 70% और साइड के शीशों की 50% होनी चाहिए। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। आपने कई गाड़ियों में काले रंग की खिड़कियों को देखा होगा। ऐसी कार की खिड़कियों को टिंटेड विंडो कहा जाता है। इनपर लोग टिंटेड ग्लास (Tinted Glass) लगवा लेते हैं, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में धूप की वजह से कार में ज्यादा गर्मी नहीं होती है। साथ ही एसी को भी ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। अगर पुलिस कारों की शीशों पर इसे देखती है, तो मोटा चालान काट देती है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि कार के शीशों पर किस तरह से ब्लैक फिल्म या टिंटेड ग्लास लगवाना चाहिए, ताकि आपका काम भी बन जाए और चालान भी न कटे। साथ ही बता रहे हैं कि गाड़ियों में काली फिल्म लगाने को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं?
टिंटेड ग्लास क्या होते हैं?
आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार टिंटेड ग्लास क्या होते हैं? इसका इस्तेमाल कार के अंदर सूरज की रोशनी को रोकने के लिए किया जाता है। यह काले या भूरे रंग का होता है, जिसे ग्लास पर लगाने से बाहर स आने वाली किसी भी तरह की रोशनी कम हो जाती है। वही बाहर से कार में देखने पर अंदर कुछ नहीं दिखाई देता है।
टिंटेड ग्लास के फायदे
गर्मी के दिनों में सीधी धूप से बचने के लिए कुछ लोग कार की खिड़कियों पर टिंटेड ग्लास लगवाते हैं। यह ग्लास आपके कार के इंटीरियर को सूरज की रोशनी से खराब होने से भी बचाता है। इसकी वजह से कार के अंदर कुछ दिखाई भी नहीं देता है।
टिंटेड ग्लास को लेकर ट्रैफिक नियम
कई आपराधिक मामलों में पाया गया कि टिंटेड ग्लास लगी कारों से कई तरह के क्राइम हो रहे हैं, जिसे देखते हुए क्राइम पर लगाम लगाने के लिए भारत में टिंटेड ग्लास पर बैन लगा दिया गया है। अगर कोई इसे लगाते हुए पाया जाता है, तो 177 मोटर व्हीकल के तहत जुर्माना लगाया जाता है। अगर आप पहली बार इसके साथ पकड़े जाते हैं, तो 500 रुपये का चालान और जब दूसरी बार पकड़े जाते हैं, तो 1500 रुपये तक का चालान काटा जाता है।
चालान से बचने का तरीका
भारत सरकार ने कार की खिड़कियों पर टिंटेड ग्लास लगाने को लेकर स्पष्ट नियम बनाए हैं। नियम के मुताबिक, कार के सामने और पीछे के शीशों के आर-पार दिखने की विजिबिलिटी कम से कम 70% तक होनी चाहिए। साइड के शीशों की विजिबिलिटी कम से कम 50 फीसद तक होनी चाहिए और पीछे की शीशों के आर-पार दिखने की विजिबिलिटी कम से कम 70 फीसद तक होनी चाहिए। अगर बाहर से कार में दिखने की विजिबिलिटी इससे कम हुई तो उसे कानून का उल्लंघन मान कर कार्रवाई की जा सकती है।
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