कब लगेगी अगली लोक अदालत? तारीख से लेकर डॉक्यूमेंट तक की पूरी जानकारी, देखें
अगर आप 13 सितंबर को लगी लोक अदालत में अपने ट्रैफिक चालान को माफ नहीं करा पाए तो अगली लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को लगेगी। यह साल की आखिरी लोक अदालत होगी। लोक अदालत में यातायात चालान सिविल मामले और अन्य छोटे-मोटे विवादों का निपटारा किया जाता है। इसके लिए आपको चालान की फोटोकॉपी आरसी ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान प्रमाण जैसे डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपने हाल में 13 सितंबर को लगी लोक अदालत में अपने लंबित ट्रैफिक चालान को माफ नहीं करवा पाए है और अब अगली लोक अदालत लगने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। हम यहां पर आपको अलगी लोक अदालत लगने की तारीख के साथ ही इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की जानकारी के बारे में बता रहे हैं। आइए विस्तार में इसके बारे में जानते हैं।
अगली लोक अदालत की तारीख
अगली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। यह इस साल की आखिरी लोक अदालत होगी। साल में कुल चार बार लोक अदालत का आयोजन किया जा है। अभी तक 8 मार्च, 10 मई और 13 सितंबर को इसे आयोजित किया जा चुका है।
लोक अदालत में क्या होता है?
यहां पर लंबित मामलों को जल्दी और कम कीमत में निपटाया जाता है। लोक अदालत में यातायात चालानों, सिविल मामलों और अन्य छोटे-मोटे विवादों का निपटारा किया जाता है। यहां पर कुछ मामले पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है, जबकि कुछ मामलों को कम राशि के भुगतान पर निपटाया जाता है।
लोक अदालत के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
- लोक अदालत में ट्रैफिक चालान को माफ या कम कीमत के भुगतान पर निपटाया जाता है। इसके लिए आपको उस चालान की एक या ज्यादा फोटोकॉपी, चालान नंबर, गाड़ी नंबर और चालान की तारीख, जो डॉक्यूमेंट पर सही से दिखाई देनी चाहिए। इसके साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी की ऑरिजन कॉपी के साथ एक सत्यापित कॉपी लेकर जाना चाहिए। अपना ड्राइविंग लाइसेंस की भी ओरिजिनल कॉपी के साथ फोटोकॉपी साथ लेकर जाएं। इसके अलावा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी में से कोई एक पहचान प्रमाण अपने साथ लोक अदालत लेकर जाएं।
- अगर आपको किसी स्पेशल चालान के लिए कोर्ट से समन या नोटिस को जारी किया गया है, तो उसकी कॉपी को भी साथ लेकर जाएं। अगर जिस वाहन का ट्रैफिक चालान कटा है और उसका मालिक लोक अदालत स्वयं जाने में असमर्थ है और अपनी जगह पर किसी को भेजता है तो, लोक अदालत जाने वाले व्यक्ति के पास अधिकृत पत्र (पावर ऑफ अटॉर्नी) भी जरूर लेकर जाना चाहिए।
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