Driving License खो जाने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? जानिए डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस
बहुत से लोगों के ऐसा होता है कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) किसी कारण से खो या फिर चोरी हो जाता है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस खोने पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबित, बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के मोटर गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है। वहीं, अगर यह खो जाए तो टेंशन हो जाती है कि आप इसके बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं। हम यहां पर आपको इस टेंशन का समाधान लेकर आए है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसके बाद डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए।
ड्राइविंग लाइसेंस गुम होने पर सबसे पहले क्या करें?
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो आपको सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने की FIR करवानी चाहिए और इसकी एक कॉपी को अपने पास रख लेना चाहिए। जिसे आप वाहन चलाने के लिए दौरान ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए।
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस
1. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का ऑनलाइन तरीका
- स्टेप 1: इसके लिए आपको सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in पर जाना होगा।
- स्टेप 2: इसके बाद आपको होमपेज पर "Online Services" ऑप्शन पर क्लिक करके "Driving Licence Related Services" पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 3: फिर आपको अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपरको "Apply for Duplicate DL" या ऐसा ही ऑप्शन का चुनाव करना होगा।
- स्टेप 4: फिर आपको लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि और दूसरी जानकारी को भरना होगा। अगर लाइसेंस नंबर नहीं पता, तो FIR डिटेल्स को भी सबमिट कर सकते हैं।
- स्टेप 5: आपको FIR कॉपी, पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड), पता प्रमाण (जैसे राशन कार्ड), और फोटो अपलोड जैसे कागजात अपलोड करना होगा।
- स्टेप 6: फिर आपको ऑनलाइन फीस जमा करना होगा और RTO में अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होगा। इसके बाद डुप्लीकेट DL कुछ दिनों में आपके पते पर पोस्ट के जरिए जा जाएगा।
2. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का ऑफलाइन तरीका
- स्टेप 1: FIR दर्ज करवाने के बाद आपको RTO ऑफिस जाना होगा, जहां पर आपका ओरिजिनल लाइसेंस बना था।
- स्टेप 2: RTO से LLD (Loss of License Declaration) का फॉर्म लें। इसका इस्तेमाल डुप्लीकेट DL बनवाने के लिए किया जाता है।
- स्टेप 3: फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें, जैसे- नाम, पता, लाइसेंस नंबर और लाइसेंस खोने का कारण।
- स्टेप 4: अपने साथ FIR की कॉपी, पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर ID), पता प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल), 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ओरिजिनल DL की कॉपी (अगर हो) को अपने साथ RTO जरूर लेकर जाएं।
- स्टेप 5: डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की फीस जमा करें। यह राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है।
- स्टेप 6: RTO में आपकी फोटो, हस्ताक्षर, और अंगूठे का निशान का निशान लिया जाएगा।
- स्टेप 7: फॉर्म को जमा करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, जिसमें एप्लीकेशन नंबर होगा। इसे संभालकर रखें।
- स्टेप 8: प्रक्रिया पूरी होने के बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कुछ दिनों में पोस्ट से आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
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