Traffic Challan: चालान माफ कराने का सुनहरा मौका, जानें कब लगेगी अगली Lok Adalat और कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
अगर आप ट्रैफिक चालान भरने से बच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है! अगली लोक अदालत की तारीख आ गई है जहाँ आप मामूली फीस या बिना जुर्माने के चालान माफ करवा सकते हैं। दिल्ली में अगली लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप सीट बेल्ट हेलमेट न पहनने जैसे सामान्य चालान माफ करवा सकते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी वाले चालान माफ नहीं होंगे।

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपका ट्रैफिक चालान बकाया है और आप उसे भरने से बचते आ रहे हैं, तो आपको लिए एक अच्छी खबर है। अलगी लोक अदालत की तारीख आ गई है। जहां पर आप अपने पुराने या पेंडिंग ट्रैफिक चालान को मामूली फीस या बिना अतिरिक्त जुर्माने के माफ करवा सकते हैं। यह मौका उन लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है, जो छोटे-मोटे ट्रैफिक उल्लंघन के कारण चालान की रकम बढ़ने या जुर्माने को भरने से बचना चाहते हैं। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि अगली लोक अदालत कब लगने वाली है और इसमें आप अपने किन मामलों को निपटारा कर सकते हैं?
कब लगेगी अगली लोक अदालत?
देशभर के अलग-अलग राज्यों में अलगी लोक अदालत की तारीख तय हो चुकी है। दिल्ली में अलगी लोक अदालत 13 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस दिन सभी जिला एवं सत्र न्यायालय, उप-मंडल न्यायालय और कुछ ट्रैफिक कोर्ट्स में विशेष इंतजाम किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मामलों का निपटारा करा सकें।
किस तरह के मामलों में मिल सकता है फायदा?
लोक अदालत में केवल ट्रैफिक चालान ही नहीं, बल्कि कई अन्य मामलों में भी राहत दी जाती है। इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन कटे ट्रैफिक चालान, बिजली और पानी के बिल से जुड़े विवाद, बैंक लोन का सेटलमेंट, बीमा क्लेम से जुड़े मामले, चेक बाउंस के केस के मामलों से निजात पाया जा सकता है। यह एक शानदार मौका होता है कि बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के अपने मामले को जल्दी और सस्ते में सुलझा लिया जाए।
ट्रैफिक चालान कैसे माफ या कम होगा?
अगर आपका कोई ट्रैफिक चालान है, जिसे आपने अभी तक भरा नहीं है, तो लोग अदालत में आप उसे कम या माफ करवा सकते हैं। यहां पर अदालत तय करती है कि आपके केस में कितना जुर्माना कम किया जा सकता है या केस को बिना किसी जुर्माने के खत्म किया जा सकता है। लोग अदालत में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या एक्सीडेंट में शामिल वाहन का चालान माफ नहीं होता है।
लोक अदालत में माफ होने वाले ट्रैफिक चालान
लोक अदालत में सामान्य ट्रैफिक चालान जैसे- सीट बेल्ट न लगाना, रेड लाइट तोड़ना, हेलमेट न पहनना को माफ या कम कर दिया जाता है, लेकिन क्राइम या एक्सीडेंट से जुड़े मामलों की सुनवाई लोक अदालत में नहीं होती है।
लोक अदालत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
लोक अदालत में अपने मामले की सुनवाई के लिए आप सीधे नहीं जा सकते हैं। इसके लिए पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। लोक अदालत लगने से 4-5 दिन पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (NALSA) की वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद Online Application लिंक पर क्लिक करें। फिर Legal Aid Application Form भरें। अब आपको मांगी गई सभी पर्सनल डिटेल्स दर्ज करना होगा। आखिरी में आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके बाद आपके पास एक कन्फर्मेशन ईमेल और टोकन नंबर आएगा। इसी टोकन नंबर के जरिए आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं।
लोक अदालत में क्या लेकर जाएं?
जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो, उस दिन लोक अदालत में जाते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाना होता है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के डॉक्यूमेंट्स, टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर, पहचान पत्र (ID Proof) शामिल है। इन दस्तावेजों की मदद से आपका केस तेजी से प्रोसेस किया जाएगा।
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