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    एक राज्य से दूसरे राज्य में RC ट्रांसफर करवाना हुआ आसान, तुरंत जानें ये सिंपल तरीका

    By Atul YadavEdited By:
    Updated: Tue, 12 Jul 2022 02:23 PM (IST)

    जिस राज्य में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अलावा अन्य राज्यों में बिना परमिट के गाड़ी चलाना अवैध है। अगर आप नौकरी करने किसी अन्य राज्य जाते हैं और चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी अन्य राज्य में चलाना तो आपको आरसी ट्रांसफर करवाना पड़ेगा।

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    एक राज्य से दूसरे राज्य में RC ट्रांसफर कराने का आसान तरीका

    नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। जैसे गाड़ी के इंश्योरेंस के बिना आपको सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है, वैसे ही आप किसी अन्य राज्य में आरसी ट्रांसफर कराए बिना वहां गाड़ी नहीं चला सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराए गए राज्य के अलावा अन्य राज्य में बिना RC ट्रांसफर के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर आपको भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज आपको बताने जा रहे आरसी ट्रांसफर करवाने के आसान तरीकों के बारे में।

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    एक राज्य से दूसरे राज्य में RC ट्रांसफर कराने का आसान तरीका

    • अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें: आपको सबसे पहले जो करना चाहिए वह उस आरटीओ से एनओसी प्राप्त करना है, जहां आपने मूल रूप से अपनी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवाया है। एनओसी बनवाने के समय एनओसी पर चेसिस नंबर जरूर लिखवाएं।
    • दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी ले जाएं- अब एनओसी प्राप्त करने के बाद आप दूसरे राज्य में जहां परमानेंट रहने जा रहे हैं, वहां के नजदीकी आरटीओ ऑफिस विजिट करें। ध्यान रहे आरटीओ ऑफिस जाते समय संबंधित दस्तावेज को जरूर साथ ले जाएं।
    • सभी डॉक्यूमेंट्स सब्मिट करें:- ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स जमा करते समय एक बार सारी डॉक्यूमेंट्स को अपनी तरफ से जरूर वेरिफाई कर लें। ताकि आपको आसी ट्रांसफर करवाने में कोई समस्या न आए।
    • रोड-टैक्स चालान भरें: नए राज्य का आरटीओ आपको रोड-टैक्स का नया चालान जारी करेगा। फीस की अपेक्षित राशि का भुगतान करें।
    • गाड़ी का वेरिफिकेशन करें:- आरटीओ अधिकारी की उपस्थिति में वाहन का निरीक्षण करवाएं। अधिकारी या उनके प्रतिनिधि चेसिस नंबर की इंप्रिंट लेंगे।
    • पंजीकरण प्रमाणपत्र कलेक्ट करें: सत्यापन पूरा होने के बाद, आप उस दिन के बारे में पता कर सकते हैं, जिस जिन आपका नए राज्य में आरसी ट्रांसफर होगा।