Traffic Challan: नाबालिग ने चलाया बाइक तो पिता को भरने होंगे 25,000 रुपये का चालान या जाएंगे 3 साल के लिए जेल
यदि आपका बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है और बिना किसी लर्नर लाइसेंस के मोटर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस स्थिति में आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199A के तहत दंडित किया जाएगा।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। गांव हो या शहर आपने अक्सर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को फर्राटे से बाइके चलाते हुए देखा होगा। इन नाबालिग बच्चों को दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाना सख्त मना है। एक बार जब ये बच्चे बालिग हो जाएंगे और उसके बाद उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, तभी वो गाड़ी चलाने योग्य होते हैं। हालांकि, इसके बावजूद अक्सर आपने सड़कों पर नियमों का उल्लंघन होते हुए देखा होगा। इस नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस धड़ल्ले से चालान काट रही है। आइये जानते हैं पूरा नियम
25 हजार का कटेगा चालान
दरअसल, अगर कोई नाबालिक कार या बाइक चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके पिता को चालान भरना पड़ेगा, इसके अलावा 3 साल तक के जेल जाने के भी प्रावधान है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, यदि आपका बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है और बिना किसी लर्नर लाइसेंस के मोटर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस स्थिति में, आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 199A के तहत दंडित किया जाएगा। अभिभावक को अधिकतम दंड के रूप में तीन साल की कैद और पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।
इन दोपहिया वाहनों का नाबालिग भी ले सकते हैं मजा
मोटरव्हीकल एक्ट के अनुसार, 50cc से अधिक इंजन वाली गाड़ियों को बिना लाइसेंस के नहीं चलाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 50cc की क्षमता से कम वाले वाहन हैं तो नाबालिग बच्चे भी उसे चला सकते हैं।
इसी तरह 25 की टॉप स्पीड वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को कोई भी चला सकता है, क्योंकि इसके लिए न तो कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है न ही कोई इसको चलाने के लिए किसी के भी लाइसेंस की। इसको पूरे भारत में नाबालि बच्चे बेझिझक चला सकते हैं।