नए मालिक के नाम कैसे ट्रांसफर करें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
RC Transfer Process हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी कार मोटरसाइकिल या स्कूटर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको हम यह भी बता रहे हैं कि इसके लिए आपको कौन-से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आइए विस्तार में जानते हैं (How to transfer RC) रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर कैसे करें?

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपने हाल ही में अपनी कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर बेची है, तो आपको उस वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए भी जरूरी है। अगर आप RC को ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को ट्रांसफर करने का पूरा प्रोसेस।
दस्तावेज
नए मालिक के नाम पर वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जो दस्तावेज निम्नलिखित हो सकते हैं:
- वाहन का मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
- विक्रेता और खरीदार की पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)
- वाहन के पंजीकरण का प्रमाण (RC की प्रति)
- फॉर्म 29 और फॉर्म 30 (यह फॉर्म विक्रेता और खरीदार दोनों को भरने होते हैं)
- इंश्योरेंस प्रमाण पत्र
- पुलिस NOC (अगर वाहन राज्य से बाहर जा रहा है)
- बिक्री का बिल और हस्ताक्षरित समझौता (agreement)
- पंजीकरण शुल्क का भुगतान रसीद
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने का प्रोसेस
1. RTO में आवेदन करें
RC को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी आरटीओ (RTO) कार्यालय में जाकर इसके लिए आवेदन करना होगा। वहां पर आपको फॉर्म 29 और फॉर्म 30 को भरकर ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट के साथ RTO को जमा करना होगा। इस फॉर्म में वाहन के ट्रांसफर की जानकारी और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर करना होगा।
2. फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र
अगर आपकी गाड़ी काफी पुरानी है, तो उसके लिए फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) की भी जरूरत हो सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि वाहन सड़क पर चलने के लिए फिट है और यह पर्यावरण के सभी मानकों का पालन करता है।
4. वाहन के दस्तावेजों पर NOC प्राप्त करें
अगर आप गाड़ी को राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके सभी डॉक्यूमेंट पर पुलिस से एनओसी (No Objection Certificate) को हासिल करना होगा। इससे यह पता चलता है कि वाहन पर किसी तरह का कानूनी विवाद नहीं है और इसे राज्य के बाहर भेजने की अनुमति मिली हुई है।
5. ट्रांसफर शुल्क का भुगतान करें
वाहन को दूसरे नाम रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने के लिए एक निश्चित शुल्क को भी जमा करना होगा। यह शुल्क राज्य और वाहन के प्रकार पर निर्भर करता है। आरटीओ में जमा किए गए आवेदन के साथ इस शुल्क का भुगतान भी भुगतान करना होगा।
6. नया ट्रांसफर प्रमाण पत्र प्राप्त करें
RTO ऑफिस की तरफ से वाहन से सभी डॉक्यूमेंट की जांच करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) नए मालिक के नाम पर अपडेट कर दिया जाता है। इसके बाद नया RC और अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे इंश्योरेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र नए मालिक को भेज दिया जाता है। नए RC को आपको संभालकर रखना होता है, जो यह साबित करता है कि वह वाहन अब नए मालिक के नाम पर है और सभी कानूनी जिम्मेदारियां नए मालिक की हो गई है।
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