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    ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं? स्टेप-बाई-स्टेप तरीका

    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    Duplicate Driving Licence: अब ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने या खराब होने पर चिंता न करें। डुप्लिकेट लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से। जरूरी दस्तावेज जैसे आवेदन फॉर्म, पहचान प्रमाण और पता प्रमाण के साथ आरटीओ में आवेदन करें या परिवहन सेवा पोर्टल का उपयोग करें।

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    Duplicate Driving Licence का ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन तरीका

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या वह खराब हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। भारत में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब काफी आसान हो गया है। हम यहां पर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से डुप्लीकेट लाइसेंस अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार में बता रहे हैं।

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    क्यों बनवाना जरूरी है डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस?

    भारत में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चालाना कानूनी अपराध है। इसके बिना ड्राइविंग करने के दौरान पड़ने जाने पर जुर्माना या कारावास की सजा है। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कुछ परिस्थितियों में जारी की जाती है, जिसमें लाइसेंस का क्षतिग्रस्त या फटा होना, चोरी हो जाना और लाइसेंस का गुम हो जाना शामिल है। डुप्लीकेट लाइसेंस की वैधता मूल लाइसेंस जितनी ही होती है। अगर मूल लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया के दौरान समाप्त हो जाता है, तो रिन्यूअल के लिए आवेदन करें। चोरी या खो जाने के मामलों में ही FIR जरूरी है। ध्यान दें कि भारत में मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस वाहन चलाना कानूनी कार्रवाई या जुर्माने का कारण बन सकता है।

    डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज

    दस्तावेज प्रयोजन
    आवेदन फॉर्म LLD डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन
    FIR की कॉपी (चोरी होने पर) लाइसेंस चोरी होने का प्रमाण
    पहचान प्रमाण आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि
    पता प्रमाण यूटिलिटी बिल, वोटर आईडी, या रेंट एग्रीमेंट
    पासपोर्ट साइज फोटो पहचान और रिकॉर्ड के लिए
    मूल लाइसेंस (यदि क्षतिग्रस्त है) पहचान और विवरण पुष्टि के लिए

    डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं?

    ऑफलाइन तरीका

    1. अपने मूल लाइसेंस जारी करने वाले RTO जाएं। या अपने वर्तमान पते के निकटतम RTO में आवेदन करें।
    2. RTO से फॉर्म LLD प्राप्त करें या Parivahan Sewa पोर्टल से डाउनलोड करें। आवश्यक विवरण भरें जैसे लाइसेंस नंबर और व्यक्तिगत जानकारी।
    3. ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज संलग्न करें। सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ स्वयं सत्यापित (self-attested) हों।
    4. शुल्क राज्य के अनुसार ₹200 से ₹500 तक हो सकता है। भुगतान ऑनलाइन या RTO में किया जा सकता है।
    5. RTO दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त प्रमाण मांगा जा सकता है।
    6. स्वीकृति मिलने पर डुप्लीकेट लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इसे व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत पते पर प्राप्त किया जा सकता है।

    ऑनलाइन तरीका

    डुप्लीकेट लाइसेंस ऑनलाइन Parivahan Sewa पोर्टल से भी अप्लाई किया जा सकता है।

    1. सबसे पहले Parivahan Sewa वेबसाइट पर जाएं।
    2. फिर "Driving Licence Services" पर क्लिक करें।
    3. यहां पर "Apply for Duplicate DL" को सिलेक्ट करें।
    4. मांगी गई सभी जानकारी को सावधानी पूर्वक भरें।
    5. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें- पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, FIR कॉपी (यदि लागू हो)।
    6. अब आखिरी में ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।
    7. फिर आवेदन संख्या के माध्यम से स्थिति ट्रैक करें।