Car Tax Calculation: नई कार खरीदने पर आपकी जेब से सरकार को कितने जाते हैं पैसे, यहां समक्षिए पूरा हिसाब
एक नई कार खरीदने पर खरीदार को उसपर कई तरह के टैक्स का भी भुगतान करना पड़ता है। जिसमें रोड टैक्स से लेकर GST और CESS भी शामिल है। इस तरह के आपके जरिए खरीदी जा रही नई कार पर सरकार को एक बड़ी रकम टैक्स के रूप में मिलती है। आइए जानते हैं कि एक नई कार खरीदने पर आपकी जेब से सरकार कितने पैसे जाते है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। अपनी कार का होना तकरीबन हर किसी का सपना होता है। इसे लेने के लिए कई लोग वर्षों से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो बहुत से लोग इसे लोन पर खरीदते हैं। वहीं, जब कोई नई कार खरीदता है तो उसपर उसे कई तरह के टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। वहीं, यह टैक्स अलग-अलग राज्यों के हिसाब से होती है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि जब आप नई कार खरीदते हैं को आपकी जेब से सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से कितना पैसा जाता है।
नई कार पर लगते हैं ये टैक्स
- एक्स-शोरूम कीमत: यह किसी भी कार की वह कीमत होती है, जो ऑटोमेकर कंपनी से डीलर तक पहुंचने में लगती है। इसमें भी परिवहन लागत और डीलर का कमीशन तक शामिल होता है।
- रोड टैक्स: रोड टैक्स को राज्य सरकार के जरिए लगाया जाता है। यह टैक्स राज्य के हिसाब से अलग-अलग होता है।
- रजिस्ट्रेशन शुल्क: नई कार खरीदने पर आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देना पड़ता है, जिसे कार के प्रकार और इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से अलग-अलग लगाया जाता है।
- मोटर व्हीकल टैक्स: इस टैक्स को राज्य सरकार की तरफ से लगाया जाता है। इसे भी कार के प्रकार और इंजन के कैपेसिटी को देखकर लगाया जाता है।
- GST: इसे केंद्र सरकार की तरफ से लगाया जाता है। इसे कार की एक्स-शोरूम कीमत और बाकी चीजों पर लगाया जाता है। किसी कार पर GST 18 फीसदी या 28 फीसदी हो सकती है। वहीं, यह भी कार के प्रकार पर निर्भर करती है।
- अतिरिक्त शुल्क: कुछ राज्य सरकार या नगर निगम नई कार पर अतिरिक्त शुल्क भी लगा सकती है। इसे पार्किंग शुल्क या पर्यावरण शुल्क के रूप में भी लिया जा सकता है।
इस उदाहरण से समझें
उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आपने मारुति की ग्रैंड विटारा एसयूवी के एक वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10,61,379 रुपये है। अगर इसपर सरकार की तरफ से 28 प्रतिशत का GST लिया जाता है तो इस कीमत में 2 लाख 97 हजार 186 रुपये जुड़ जाते हैं। नई कार पर GST के साथ ही 17 फीसदी CESS भी लगाया जाता है, जिसकी वजह से इस कार में और 1 लाख 80 हजार 434 रुपये और जुड़ जाते हैं। इस तरह से 10 लाख 61 हजार 379 रुपये की कार पर 4 लाख 93 हजार रुपये तो सिर्फ टैक्स के रूप में सरकार को मिलते हैं।
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