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    बाइक चलाते समय इस डिवाइस का न करें इस्तेमाल, ट्रैफिक पुलिस सस्पेंड कर रही ड्राइविंग लाइसेंस

    By Atul YadavEdited By:
    Updated: Sun, 11 Sep 2022 03:12 PM (IST)

    मोटर व्हीकल एक्ट 194डी के अनुसार अगर आप बिना हेल्मेट के पकड़े जाते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा वहीं बिना बीआईएस के हेल्मेट पहनने पर भी आपको 1000 रुपये तक का चालान का सामना करना पड़ सकता है।

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    ब्लूटूथ लगाकर बाइक चलाने पर इतने का कट रहा चालान

    नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। बाइक चलाते समय अक्सर लोग कुछ न कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें चालान भरना पड़ता। चाहे वो यातायात नियमों का उल्लंघन हो या फिर बाइक चलाते समय मोबाइल फोन/ब्लूटूथ डिवास का इस्तेमाल करना हो। इसलिए आज हम उस नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका उल्लंघन लोग अक्सर कर देते हैं।

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    ब्लूटूथ डिवाइस

    मोटरसाइकिल चलाते समय इयरफोन का इस्तेमाल करना या फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना घातक साबित हो सकता है। ऐसा करने पर सड़क दुर्घटना होने के अधिक चांसेस होते हैं। यातायात पुलिस कम्यूनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल करने वाले राइडर्स के खिलाफ चालान काट रही है। अगर आप भी इस तरह की गलती कर रहे हैं तो आपको भारी चालान का सामना करना पड़ सकता है। आइये जानते हैं इसको लेकर क्या है नियम।

    ब्लूटूथ लगाकर बाइक चलाने पर इतने का कट रहा चालान

    अगर आप बाइक चलाते समय फोन/ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते पकड़े जाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यातायात पुलिस आपका 1000 रुपये तक का चालान काट सकती है। इसके अलावा यातायात पुलिस चाहे तो 3 महीने की अवधी के लिए आपका DL भी रद्द कर सकती है।

    बिना बीआईएस के हेल्मेट पहनने पर भी कटता है चालान

    मोटर व्हीकल एक्ट 194डी के अनुसार, अगर आप बिना हेल्मेट के पकड़े जाते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा, वहीं बिना बीआईएस के हेल्मेट पहनने पर भी आपको 1000 रुपये तक का चालान का सामना करना पड़ सकता है।

    हेल्मेट पहनने के बाद भी कट रहा चालान

    अगर आप हेल्मेट पहने हुए हैं और आपने उसकी स्ट्रिप को लॉक नहीं किया है तो आपको 1000 रुपये तक का चालान भरना होगा। इसलिए सड़क पर निकलते समय यातायात नियमों का सही से पालन करें।