60 दिनों में 6 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन होंगे री-वेरिफाई, DoT ने ऑपरेटरों को दिया निर्देश
DoT ने ऑपरेटरों को 60 दिनों में 6 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शनों का पुन सत्यापन करने का निर्देश दिया है। ये वो नंबर है जिनके बारे में संदेह है कि ये अवैध गैर-मौजूद या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किए गए हैं। एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को यह जानकारी दी गई। आइये इनके बार में जानते हैं।
पीटीआई, नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को उन 6 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शनों का सत्यापन करने का निर्देश दिया है, जिनके बारे में संदेह है कि ये अवैध, गैर-मौजूद या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किए गए हैं। एक आधिकारिक बयान में गुरुवार को यह जानकारी दी गई।
DoT ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को 60 दिनों के भीतर पहचाने गए मोबाइल नंबरों का तत्काल पुन: सत्यापन करने का निर्देश जारी किया है। बयान में कहा गया है कि डीओटी ने लगभग 6.80 लाख मोबाइल कनेक्शनों की पहचान की है, जिनके बारे में संदेह है कि ये अवैध, अस्तित्वहीन या नकली और जाली पहचान प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए) केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किए गए थे।
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एडवांस एआई-संचालित विश्लेषण
विभाग ने एडवांस एआई-संचालित विश्लेषण के बाद लगभग 6.80 लाख मोबाइल कनेक्शनों को संभावित रूप से धोखाधड़ी के रूप में चिह्नित किया है। पीओआई/पीओए केवाईसी दस्तावेजों की संदिग्ध सत्यता इन मोबाइल कनेक्शनों को प्राप्त करने के लिए मनगढ़ंत दस्तावेजों के उपयोग का सुझाव देती है। दूरसंचार विभाग ने टीएसपी को इन पहचाने गए मोबाइल नंबरों का तत्काल पुन: सत्यापन करने के निर्देश जारी किए हैं।
सभी टीएसपी को फिर से सत्यापन करना अनिवार्य है। 60 दिनों के भीतर चिह्नित कनेक्शनों को सत्यापित करें। पुन: सत्यापन पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप संबंधित मोबाइल नंबर काट दिए जाएंगे। अप्रैल में, DoT ने पुन: सत्यापन के लिए 10,834 संदिग्ध मोबाइल नंबरों को चिह्नित किया। इनमें से 8,272 मोबाइल कनेक्शन दोबारा सत्यापन में विफल रहने पर काट दिए गए।
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