पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहर देकर मारा, अब दोनों को मिल गई बुरे कर्मों की सजा
प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रेमी एवं पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा ना करने पर अभियुक्तों को एक-एक साल की साधारण कारावास भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में समायोजित होगी।
जागरण संवाददाता, रुड़की। प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रेमी एवं पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि दिनांक 1 जनवरी 2018 काे रुहालकी दयालपुर गांव निवासी जितेन्द्र ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके भाई प्रवीण की शादी देहरादून में कोमल के साथ हुई है।
शादी के कुछ दिनों बाद ही कोमल की जान पहचान नीरज वर्मा निवासी चंदर नगर कोतवाली देहरादून जिला देहरादून के साथ हो गई। दोनों के बीच गहरे संबंध थे और उसके भाई की जहर देकर हत्या कर दी गई है।
पुलिस ने इस मामले में जांच-पड़ताल करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अंबिका पंत ने बुधवार को इस मामले में कोमल एवं नीरज को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
साथ ही अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा ना करने पर अभियुक्तों को एक-एक साल की साधारण कारावास भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में समायोजित होगी।