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कांग्रेस के करनाल लोकसभा प्रत्याशी को मिली जमानत, कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर दी राहत

कांग्रेस के करनाल लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को जिला अदालत ने सोमवार को जमानत दी है। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में पिछले साल मार्च में खेड़कीदौला टोल पर प्रदर्शन करने के दौरान समर्थकों के साथ मिलकर रास्ता रोका था। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दी है।

By virat tyagi Edited By: Abhishek Tiwari Published: Mon, 06 May 2024 01:20 PM (IST)Updated: Mon, 06 May 2024 01:23 PM (IST)
अदालत में पेश होने के बाद जाते हुए करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा(मध्य)।

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के विरोध में पिछले साल मार्च में खेड़कीदौला टोल पर रास्ता रोककर प्रदर्शन करने के मामले में कांग्रेस के करनाल लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को जिला अदालत ने जमानत दी है।

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दिव्यांशु बुद्धिराजा समेत 10 के विरुद्ध दर्ज था मामला

अदालत ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दी है। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रश्मीत कौर की अदालत ने दिया है। इस मामले में एएसआइ योगेंद्र कुमार की शिकायत पर तत्कालीन युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा समेत 10 के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।

कांग्रेस के करनाल प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा के अधिवक्ता अनिल सुरा ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने नवंबर में अदालत में चालान पेश किया था। अदालत की तरफ से उन्हें नोटिस जारी किया गया था। वह सोमवार सुबह करीब 10 बजे अदालत में पेश हुए थे।

सोमवार को अदालत में पेश होकर उन्होंने जमानत ली। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने उनके विरुद्ध पांच मामले दर्ज कराए थे। वह दबने वाले नहीं है।


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