Election 2024: पश्चिमी दिल्ली में प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रख रही 20 टीमें, रैली या रोड शो की लेनी होगी अनुमति
ये टीमें सुबह छह बजे से लेकर रात को दस बजे तक नजर रखेंगी कि किस प्रत्याशी की ओर से खाने-पीने फ्लैक्स रैली वाहन और पोस्टर-बैनर पर कितना खर्च किया है। चुनाव प्रचार के लिए रैली या रोड शो निकालने के लिए निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से उसकी अनुमति लेनी होगी।यह अनुमति कुछ चिह्नित रास्तों पर ही दी जाएगी। दिल्ली की सभी सीटों पर 25 मई को मतदान होगा।
सोनू राणा, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का हिसाब किताब रखने के लिए चाय-पानी से लेकर टेंट, भोजन, कार-बाइक, बैनर, हाथी-घोड़ा समेत प्रचार सामग्री की दरें तय की गई हैं।
नामांकन दाखिल करने के बाद से प्रत्याशी कोई भी खर्च करेंगे तो इसे उनके चुनाव खर्च में जोड़ दिया जाएगा। ऐसे में जब पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कर दिया है।निर्वाचन विभाग की टीमें भी उनके खर्च पर नजर रखने के लिए सक्रिय हो गई हैं।
95 लाख रुपये खर्च कर सकता है प्रत्येक प्रत्याशी
निर्वाचन विभाग की ओर से प्रत्याशियों के खर्चे पर दिन रात नजर रखी जा रही है। चुनाव के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी 95 लाख रुपये खर्च कर सकता है और इस खर्च पर नजर रखने के लिए 20 टीमें गठित की गई हैं।
ये टीमें सुबह छह बजे से लेकर रात को दस बजे तक नजर रखेंगी कि किस प्रत्याशी की ओर से खाने-पीने, फ्लैक्स, रैली, वाहन और पोस्टर-बैनर पर कितना खर्च किया है। पश्चिमी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दस विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से हर विधानसभा क्षेत्र में दो टीम तैनात रहेंगी।
पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सबसे ज्यादा खर्च फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर पर किया जाएगा। कम से कम 25 लाख रुपये बैनर, पोस्टर आदि पर खर्च होने की उम्मीद है।इसके अलावा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय में हो रहे खर्च का भी हिसाब रखा जाएगा।अगर कोई रैली निकाली जाती है तो गाड़ी, बाइक आदि का खर्च भी प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा।
रैली या रोड शो की लेनी होगी अनुमति
चुनाव प्रचार के लिए रैली या रोड शो निकालने के लिए निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से उसकी अनुमति लेनी होगी।यह अनुमति कुछ चिह्नित रास्तों पर ही दी जाएगी। रैली का समय सुबह छह बजे से दस बजे के बीच में होना चाहिए।इसके बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
पोस्टर पर नहीं होनी चाहिए धार्मिक स्थल की फोटो
चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार किसी भी प्रत्याशी के पोस्टर, बैनर या होर्डिंग पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। साथ ही मंदिर, मस्जिद आदि धार्मिक स्थल की फोटो भी उनके पोस्टर पर नहीं होनी चाहिए।
इस चीज पर भी नजर रखी जाएगी कि कोई प्रत्याशी भाषण के दौरान जाति, धर्म से संबंधित शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। वह कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा है जिससे दंगे फैल जाए।