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Haryana News: गोकुल सेतिया की सुरक्षा याचिका पर HC ने गृह व परिवहन विभाग को लगाई कड़ी फटकार, जारी किया अवमानना नोटिस

बंबीहा गिरोह से खतरा बताकर सेतिया ने अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई थी। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गृह व परिवहन विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। अगली सुनवाई तक मंजूरी नहीं दी तो गृह सचिव और परिवहन आयुक्त को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर दिया है।

By Anurag Aggarwa Edited By: Deepak Saxena Published: Sat, 04 May 2024 10:45 PM (IST)Updated: Sat, 04 May 2024 10:45 PM (IST)
गोकुल सेतिया की सुरक्षा याचिका पर HC ने गृह व परिवहन विभाग को लगाई कड़ी फटकार (फाइल फोटो)।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। गोकुल सेतिया की गाड़ी को बुलेट प्रूफ बनाने को लेकर चार सप्ताह में मंजूरी देने का विश्वास दिलाने के बावजूद देरी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गृह व परिवहन विभाग को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि अगली सुनवाई तक मंजूरी नहीं दी गई कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को खुद हाजिर रहना होगा।

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सेतिया ने अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश देने की हाई कोर्ट से मांग की थी । 34 वर्षीय गोकुल ने 2019 के राज्य विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) के समर्थन से एक आजाद उम्मीदवार के रूप में वर्तमान विधायक गोपाल कांडा के खिलाफ सिरसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे।

अपनी याचिका में गोकुल सेतिया ने बताया कि स्टेट स्पेशल आपरेशंस सेल (एसएसओसी) मोहाली ने एक ऑपरेशन चलाया और दो गैंगस्टरों सिरसा के कुलदीप सिंह किंगरा और कोटकपूरा के हरिंदर सिंह को गिरफ्तार किया।

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बंबीहा गिरोहके निशाने पर गोकुल सेतिया

ये दोनों बंबीहा गिरोहके हैं, जिसका नेतृत्व लकी पटियाल कर रहा है और इनके खिलाफ 19 दिसंबर 2022 को विभिन्न आरोपों के तहत मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में पूछताछ करने पर कुलदीप सिंह किंगरा ने खुलासा किया कि बंबीहा गैंगस्टर समूह याचिकाकर्ता को निशाना बनाने की योजना बना रहा है और इसकी टोह पहले ही ली जा चुकी है। 28 फरवरी 2023 को याचिकाकर्ता ने बुलेट प्रूफ वाहन की मंजूरी के साथ-साथ हथियार लाइसेंस देने के लिए डीसी सिरसा को एक आवेदन दिया था।

याचिका पर हरियाणा पुलिस ने स्टेट्स रिपोर्ट दायर कर बताया कि सेतिया की सुरक्षा में तीन गन मैन स्थाई तौर पर तैनात कर दिए है। याची ने अपनी नई गाड़ी को बुलेट प्रूफ करने की मांग की थी जिसे स्थानीय स्तर पर मंजूरी दे दी गई है और अब परिवहन विभाग नियमों के अनुसार इस पर चार सप्ताह मे निर्णय लेगा। सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने सेतिया की याचिका का निपटारा कर दिया था।

हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

अब सेतिया ने याचिका दाखिल कर बताया कि कोर्ट को विश्वास दिलाने के बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया और उसे अभी तक बुलेट प्रूफ वाहन की अनुमति नहीं मिली है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर दिया है।

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