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'मतदाता सूची में मामूली अंतर पर भी कर सकेंगे वोट', चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश

Lok Sabha Election 2024 पहचान संबंधी दस्तावेज और मतदाता सूची में मामूली अंतर की स्थिति में भी मतदान करने से वंचित न किया जाए। प्रतापगढ़ संसदीय सीट पर 25 मई को मतदान है। प्रतापगढ़ लोकसभा में 1902 बूथ हैं। यहां 18 लाख 33 हजार 312 मतदाता हैं। इसमें नौ लाख 70 हजार 13 पुरुष मतदाता हैं। महिला वोटरों की संख्या आठ लाख 63 हजार 294 है।

By praveen yadav Edited By: Riya Pandey Published: Wed, 22 May 2024 06:55 PM (IST)Updated: Wed, 22 May 2024 06:55 PM (IST)
मतदाता सूची में मामूली अंतर पर भी डाल सकेंगे वोट

संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। Lok Sabha Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के छठवें चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है। मतदान के लिए निर्वाचन और सुरक्षा कर्मियों को मतदाताओं से अच्छा व्यवहार से पेश आने के निर्देश दिए गए हैं।

कहा गया कि पहचान संबंधी दस्तावेज और मतदाता सूची में मामूली अंतर की स्थिति में भी मतदान करने से वंचित न किया जाए।  प्रतापगढ़ संसदीय सीट पर 25 मई को मतदान है। प्रतापगढ़ लोकसभा में 1902 बूथ हैं। यहां 18 लाख 33 हजार 312 मतदाता हैं। इसमें नौ लाख 70 हजार 13 पुरुष मतदाता हैं। महिला वोटरों की संख्या आठ लाख 63 हजार 294 है। लोकसभा में पांच किन्नर मतदाता भी चुनाव के दिन मतदान करेंगे।   

मामूली भिन्नता में भी मतदान करवाने के निर्देश

निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि अगर मतदाता मतदान करने के लिए बूथ पर गया है तो पहचान पत्र और मतदाता सूची में मामूली भिन्नता की स्थिति में भी मतदान से वंचित न किया जाए। काफी प्रयास के बाद भी पांचवें चरण के चुनाव में मतदान 50 प्रतिशत भी पार नहीं हो सका।

इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने चिंता जाहिर की है। शत-प्रतिशत मतदान हो। इसे लेकर जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। निर्वाचन अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। आयोग की पहल से मतदाताओं को काफी सहूलियत मिलेगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया कि शत-प्रतिशत मतदान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की जो भी गाइडलाइन आ रही है, उसका अनुपालन कराया जा रहा है।

बूथ तक गाड़ी ले जाने की छूट

हाल में ही निर्वाचन आयोग की ओर से गाइडलाइन जारी हुई थी। इसमें बताया गया कि अगर कोई मतदाता मतदान के लिए अपने वाहन से परिवार के साथ बूथ पर जा रहा हो, तो उसे निर्धारित स्थान तक जाने दिया जाए। मतदान के दिन मतदाता द्वारा वोटर पर्ची न लाने पर उसे मतदान करने से न रोका जाए। पुलिस के जरिये किसी भी बूथ एजेंट को मतदान केंद्र से न हटाया जाए।

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