'वोट जिहाद' वाले भाषण में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया आलम पर केस दर्ज, कही थी यह बात
Farukhabad Lok Sabha Seat उड़न दस्ता मजिस्ट्रेट डा. मनोज कुमार शर्मा ने उक्त वक्तव्य से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास के आरोप में सपा नेत्री मारिया आलम व सलमान खुर्शीद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व धारा 295 ए तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। यह सभा सलमान खुर्शीद के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई थी।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : कायमगंज में आइएनडीआइ गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में हुई जनसभा में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी सपा नेत्री मारिया आलम खान द्वारा वोट जिहाद के आह्वान को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है।
188 और 295 ए के तहत दर्ज हुआ केस
उड़न दस्ता मजिस्ट्रेट डा. मनोज कुमार शर्मा ने उक्त वक्तव्य से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास के आरोप में सपा नेत्री मारिया आलम व सलमान खुर्शीद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व धारा 295 ए तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। यह सभा सलमान खुर्शीद के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई थी।
मारिया आलम ने दिया था यह भाषण
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के मुख्य आतिथ्य में हुई सभा में उनकी भतीजी सपा नेता मारिया आलम खां ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के सामने मौजूदा हालत में वोट जिहाद जरूरी है कहा था। मारिया ने कहा कि हर महिला हर पुरुष वोट जिहाद से संविधान बचाने को वोट जिहाद की जंग को लड़ेगा।
सलमान खुर्शीद ने बताया था जिहाद का मतलब
जनसभा में सपा नेत्री मारिया आलम द्वारा ‘वोट जिहाद’ शब्द का प्रयोग किए जाने पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बताया कि आमतौर पर हम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ गलत लगा लिया जाता है। जिहाद का मतलब किसी परिस्थिति से संघर्ष करने के लिए होता है। यही उनका मंतव्य रहा होगा कि संविधान की रक्षा के लिए वोट जिहाद किया जाए।