'हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है...', भूपतिनगर कांड में NIA एसपी के स्थानांतरण की TMC की अर्जी पर HC ने नहीं किया हस्तक्षेप
Bhupatinagar case भूपतिनगर कांड में दो तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा में आए एनआईए के अधिकारी धनराम सिंह की ट्रांसफर अर्जी पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को हस्तक्षेप नहीं किया है। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल की अर्जी को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों का ट्रांसफर उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भूपतिनगर कांड में दो तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा में आए एनआईए के अधिकारी धनराम सिंह की ट्रांसफर अर्जी पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को हस्तक्षेप नहीं किया है। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल की अर्जी को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों का ट्रांसफर उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
कोर्ट ने क्या कहा?
एनआईए अधीक्षक धनराम के तबादले की मांग को लेकर तृणमूल सबसे पहले चुनाव आयोग के पास गई। कोई समाधान न होने पर उसने हाई कोर्ट में मामला दायर किया। एनआइए ने कोर्ट में यह भी प्रतिवाद किया कि जांच से बचने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि तृणमूल चाहे तो आयोग के आदेश को चुनौती दे सकती है। वे केंद्रीय अधिकारियों के तबादले का फैसला नहीं कर सकते।
टीएमसी ने भाजपा पर लगाया आरोप
तृणमूल ने दावा किया कि धनराम के साथ भाजपा की बैठक के बाद एनआइए सक्रिय हो गई और भूपतिनगर मामले में दो तृणमूल नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा नेता जीतेंद्र तिवारी ने धनराम के घर जाकर बैठक की थी। वहां उन्होंने एनआइए के एसपी को तृणमूल नेताओं के नामों की एक सूची सौंपी।
तृणमूल ने यह भी आरोप लगाया कि धनराम को एक सफेद पैकेट दिया गया था। उसके मुताबिक उस सफेद पैकेट में पैसे थे या नहीं, इसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। तृणमूल नेता कुणाल घोष ने दावा किया था कि उनके पास जितेंद्र के धनराम के घर जाने का वीडियो है। दूसरी ओर जीतेंद्र ने दावा किया कि अगर तृणमूल यह साबित कर दे कि उन्होंने ऐसी कोई बैठक की है, तो वह राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे।
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