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Bhagalpur Crime : पप्‍पू सिंह को दस साल की जेल, 25 हजार का जुर्माना भी; इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई सजा

Bhagalpur Crime शादी की नीयत से किशोरी का अपहरण कर उसका यौन शोषण करने के मामले में अभियुक्त पप्पू सिंह को दस साल कैद की सजा सुनाई गई है और साथ में 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया गया है। हर्जाना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्‍त सजा काटनी होगी। मामला 17 अप्रैल 2018 का है।

By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Arijita Sen Published: Tue, 07 May 2024 11:20 AM (IST)Updated: Tue, 07 May 2024 11:20 AM (IST)
शादी की नीयत से अगवा कर किया था यौन शोषण, जेल में कटेगी दस

जागरण संवाददाता, भागलपुर। सन्हौला थानाक्षेत्र में 17 अप्रैल, 2018 में शादी की नीयत से किशोरी का अपहरण कर उसका यौन शोषण करने मामले में कुख्यात पप्पू सिंह को दस साल की सजा सुनाई गई है। विशेष पाक्सो न्यायाधीश लवकुश कुमार ने सोमवार को केस की सुनवाई पूरी करते हुए पप्पू सिंह को दस साल की सजा सुनाई है।

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पीड़िता को दी जाएगी तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद

अभियुक्त को 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है। अर्थदंड नहीं देने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा उसे काटनी होगी।

विशेष न्यायाधीश ने पीड़ित सहायता कोष से पीड़िता को तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम और जयकरण गुप्ता ने बहस में भाग लिया।

किराये के मकान में रख करता रहा यौन शोषण

मालूम हो कि सन्हौला थानाक्षेत्र निवासी पिता ने सन्हौला थाने में पप्पू सिंह के विरुद्ध केस दर्ज कराते हुए पुलिस को जानकारी दी थी कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद से पुत्री ननिहाल में ही रहती थी।

17 अप्रैल, 2018 को शादी की नीयत से पप्पू सिंह ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया। उसे रांची ले जाकर किराये के मकान में रखा और उसका यौन शोषण करता रहा। उससे मंदिर में जबरन शादी भी रचा ली थी।

दर्ज केस में पप्पू सिंह के अलावा बुत्तो देवी, रवि सिंह और नीलेश सिंह को भी आरोपित बनाया गया था। पूर्व की सुनवाई में न्यायालय ने 29 अप्रैल 2024 को बुत्तो देवी, रवि सिंह और नीलेश सिंह को निर्दोष पाते हुए रिहा कर दिया था। घटना के समय तब जबरन शादी करने का वीडियो वायरल भी हुआ था।

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