Move to Jagran APP

पश्चिम बंगाल में तैनात केंद्रीय पुलिस बल कंपनी की होगी वापसीः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिमपोंग इलाकों से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की वापसी का आदेश दिया है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Fri, 27 Oct 2017 02:30 PM (IST)Updated: Fri, 27 Oct 2017 04:21 PM (IST)
पश्चिम बंगाल में तैनात केंद्रीय पुलिस बल कंपनी की होगी वापसीः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, [जेएनएन] । सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिमपोंग इलाकों से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की वापसी का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 15 कंपनियों में से सात को चुनावी राज्यों में तैनाती को लेकर वापसी की इजाजत दे दी है। दरअसल केंद्र की ओर कहा गया था कि केंद्रीय पुलिस बल की कंपनियों को चुनावी राज्यों में तैनात करना है। ऐसे में उन्हें पश्चिम बंगाल से वापसी की इजाजत दी जाएं।

loksabha election banner

केंद्रीय पुलिस बल की वापसी का विरोध कर रही ममता सरकार से कोर्ट ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था संभालना आपका कार्य है। कोर्ट ने हाईकोर्ट के राज्य से पुलिस बल की वापसी से इलाके में हालात खराब होने के अंदेशे पर भी गौर किया। कोर्ट ने कहा कि लोगों की जान माल के नुकसान के अंदेशे से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है।

केंद्र की ओर से एडिशनल सालिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन अगर सभी 24 हाईकोर्ट केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती को लेकर केंद्र को चुनौती देने लगेंगे, तो यह अच्छा नहीं होगा। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से मामले में एक हफ्ते में केंद्र के सवालों का जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

यह भी पढें: उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व छठ संपन्न


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.