Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चरस के साथ पकड़े व्‍यक्ति को 12 साल का कठोर कारावास

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Fri, 10 Mar 2017 04:00 AM (IST)

    नैनीताल में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की कोर्ट ने चरस के साथ पकड़े गए एक व्‍यक्ति को 12 साल का कठोर कारावास की साज सुनाई।

    चरस के साथ पकड़े व्‍यक्ति को 12 साल का कठोर कारावास

    नैनीताल, [जेएनएन]: अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज की कोर्ट ने एक किलो 50 ग्राम चरस के साथ पकड़े अभियुक्त को 12 साल का कठोर कारावास व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है। 
    अभियोजन के अनुसार 27 अक्टूबर 2011 को हल्द्वानी मंगल पड़ाव में वाहन चेकिंग के दौरान एसआई अरुण सैनी ने अम्बेडकर तिराहे पर खड़े वीरू सोनकर पुत्र डोरीलाल को गिरफ्तार किया। मौके पर तत्कालीन एएसपी पी रेणुका देवी पहुंची और चरस को सील किया गया। विवेचक द्वारा आरोप पत्र अदालत में पेश करने के बाद एडीजीसी घनश्याम पन्त द्वारा आरोप साबित करने को आधा दर्जन गवाह पेश किए। 
    अभियोजन पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के करनैल सिंह बनाम राजस्थान सरकार के मामले की नजीर पेश की। जिसमें मादक पदार्थो की तस्करी को हत्या व हत्या के प्रयास से भी बड़ा अपराध करार देते हुए जमानत तक नहीं देने को कहा है। कोर्ट के फैसले के बाद अभियुक्त को हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    comedy show banner
    comedy show banner