Move to Jagran APP

हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को दिए कोर्ट में पेश होने के आदेश

बागेश्वर में ब्लड बैंक और ट्रॉमा सेंटर नहीं खोलने पर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए।

By BhanuEdited By: Published: Mon, 13 Nov 2017 12:44 PM (IST)Updated: Mon, 13 Nov 2017 10:50 PM (IST)
हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को दिए कोर्ट में पेश होने के आदेश

नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने सचिव स्वास्थ्य को बागेश्वर में ब्लड बैंक और ट्रॉमा सेंटर नहीं खोलने पर सख्त नाराजगी जताते हुए कल 14 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। 

loksabha election banner

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ में नागरिक मंच बागेश्वर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया कि बागेश्वर में ब्लड बैंक और ट्रॉमा सेंटर नहीं है। इसे खोलने के लिए उन्होंने सरकार को कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर उन्हें जनहित याचिका दायर करनी पड़ी।  

खंडपीठ ने 10 नवंबर 2016 को सरकार से चार सप्ताह में ब्लड बैंक और ट्रामा सेंटर खोलने के आदेश दिए थे। इसकी जिम्मेदारी सचिव स्वास्थ्य को दी थी। कोर्ट के आदेश करने के बावजूद भी सरकार ने ब्लड बैंक और ट्रामा सेंटर नहीं खोला। आज याचिकाकर्ताओं ने जनहित याचिका में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि अभी तक ब्लड बैंक और ट्रॉमा सेंटर नहीं खोला गया। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हए सचिव स्वास्थ्य को 14 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। 

यह भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने बर्खास्त प्राध्यापक को बहाल करने के दिए आदेश

यह भी पढ़ें: पर्वतीय मार्गों पर हो रही ओवरलोडिंग पर हार्इकोर्ट सख्त, पाबंदी

यह भी पढ़ें: पहाड़ी क्षेत्रों में ओवरलोडिंग मामले में हार्इकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.