Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चरस तस्करी के मामले में दोषी को 16 साल की कैद

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Sat, 06 May 2017 04:01 AM (IST)

    नैनीताल में जिला व सत्र न्यायलाय के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने चरस की तस्करी के मामले में दोषी को 16 साल की कैद और एक लाख 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

    चरस तस्करी के मामले में दोषी को 16 साल की कैद

     नैनीताल, [जेएनएन]: जिला व सत्र न्यायलाय के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस शंकर राज की कोर्ट ने चरस की तस्करी के मामले में दोषी को 16 साल की कैद और एक लाख 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। 

    चंपावत जिले के रीठा साहिब के प्रेम सिंह नौलिया को मुखबिर की सुचना पर भीमताल के घिघरानी से आठ किलो चरस के साथ अप्रैल 2013 को गिरफ्तार करा था। इसके बाद से चरस तस्करी के मामले में आरोपी जेल में बंद था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज सुनवाई के दौरान एडीजीसी घनश्याम पंत द्वारा आठ गवाह पेश करे गए। इनको सुनने के बाद नैनीताल जिला और सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 16 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एनडीपीएस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी चरस की तस्करी के मामले को हत्या और हत्या के प्रयाश से भी बड़ा अपराध माना है।

    यह भी पढ़ें: चरस के साथ पकड़े व्‍यक्ति को 12 साल का कठोर कारावास

     यह भी पढ़ें: अल्‍मोड़ा में 335 ग्राम चरस के साथ एक व्‍यक्ति गिरफ्तार

     यह भी पढ़ें: नैनीताल में चरस तस्करी में बुजुर्ग को पांच साल कैद