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जीएसटी से अब नहीं बिगड़ सकेगा मुंह का जायका

जीएसटी काउंसिल ने रेस्टोरेंट में भोजन पर लगने वाले 28 फीसद कर को घटाकर अब पांच फीसद कर दिया है। एक हजार रुपये के भोजन पर लगने वाला कर सिर्फ 50 रुपये रह जाएगा।

By Sunil NegiEdited By: Published: Sat, 11 Nov 2017 09:42 AM (IST)Updated: Sat, 11 Nov 2017 08:47 PM (IST)
जीएसटी से अब नहीं बिगड़ सकेगा मुंह का जायका

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: रेस्टोरेंट में भोजन करने पर जीएसटी में ज्यादा कर से मुंह का जायका अब नहीं बिगड़ेगा। रेस्टोरेंट में भोजन पर लगने वाले 28 फीसद कर को जीएसटी काउंसिल ने घटाकर अब पांच फीसद कर दिया है। यानी अब एक हजार रुपये के भोजन पर लगने वाला 280 रुपये का कर घटकर अब सिर्फ 50 रुपये रह जाएगा। इससे पर्यटन प्रदेश बनने का ख्वाब देख रहे उत्तराखंड को अधिक फायदा होना तय माना जा रहा है। 

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जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को गुवाहाटी में हुई बैठक में भाग लेने के बाद राज्य के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि जीएसटी में रियायत के नए कदम से उत्तराखंड को काफी फायदा होने जा रहा है। राज्य के कारोबारियों ने जीएसटी में राहत देने के लिए जिन बिंदुओं को उठाया, उसे काउंसिल की बैठक में रखा गया। 

उन्होंने बताया कि राज्य की ओर से कर में राहत दिए जाने के तकरीबन सभी मामलों पर काउंसिल ने सकारात्मक रुख अपनाया। खासतौर पर एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट में भोजन पर जीएसटी की अलग-अलग कर को घटाकर समान रूप से पांच फीसद के दायरे में लाया गया है। इसीतरह राज्य के प्लाई उद्योग को भी खासी राहत मिल जाएगी। प्लाई बोर्ड पर कर को 28 फीसद से घटाकर 18 फीसद किया गया है। इससे प्लाई बोर्ड की कीमत में भी कमी आएगी। 

इसीतरह कुलिया को भी 28 फीसद कर दायरे से हटाकर पांच फीसद में लाया गया है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुलिया का उपयोग करने वालों को खासी राहत रहेगी। वहीं पास्ता पर भी 18 फीसद के बजाए पांच फीसद कर लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि काशीपुर और रुद्रपुर में पास्ता से संबंधित उद्योगों को उक्त फैसले से राहत मिलना तय है। 

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