कैबिनेट का फैसलाः केदारनाथ और औली में तेजी से होंगे निर्माण कार्य
त्रिवेंद्र रावत मंत्रिमंडल ने केदारनाथ धाम की विषम परिस्थितियों को देखते हुए केदारनाथ और औली में निर्माण कार्यों के लिए प्रोक्योरमेंट नियमों में छूट देने का फैसला लिया है।
देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नई केदारपुरी के निर्माण कार्यों में प्रोक्योरमेंट नियम बाधक नहीं बनेंगे। त्रिवेंद्र रावत मंत्रिमंडल ने केदारनाथ धाम की विषम परिस्थितियों को देखते हुए प्रोक्योरमेंट नियमों में छूट देने का फैसला लिया है। इसके मुताबिक बड़े कार्यों को चार छोटे कार्यों में बांटकर किया जा सकेगा। वहीं लेबर रेट तय करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है।
केदारनाथ की तर्ज पर ही औली में शीतकालीन खेलों की तैयारियों के लिए भी प्रोक्योरमेंट नियमों में ढील देने को मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल ने अन्य अहम फैसले में गन्ना किसानों को राहत देते हुए समर्थन मूल्य घोषित किया है।
बीते वर्ष की तुलना में मूल्य में नौ रुपये का इजाफा किया गया है। सामान्य प्रजाति के गन्ने को 316 रुपये प्रति कुंतल और अगेती प्रजाति के गन्ने को 326 रुपये प्रति कुंतल की दर से सरकार खरीदेगी। मंत्रिमंडल ने घाटे में चल रही सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी मोड पर देने का निर्णय लिया है। मिल में कार्यरत तकरीबन 500 कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाएगी।
सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 19 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें से 16 पर ही फैसले लिए गए। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने की वजह से मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल ने केदारनाथ धाम और औली के लिए प्रोक्योरमेंट नियमावली में छूट दी है। केदारनाथ के लिए यह छूट सिर्फ सालभर के लिए दी गई है। इसके तहत मस्टररोल व वर्कचार्ज से भी कार्य कराए जा सकेंगे।
जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को लेबर रेट समेत कार्य की अन्य दरें तय करने के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि, मंत्रिमंडल ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रुद्रप्रयाग की ओर से कराए जाने वाले कार्यों के लिए निम की ओर से छूट दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई। यह तय किया गया है कि इन कार्यों के संबंध में अन्य कार्यदायी एजेंसियों से भी संपर्क साधा जाएगा।
इसे निम को लेकर सरकार के रुख में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसीतरह औली में शीतकालीन खेल प्रतियोगिता की तैयारियों के लिए प्रोक्योरमेंट नियमों में ढील दी गई है। स्नोमेकिंग मशीन की मरम्मत के लिए संबंधित फ्रांस की कंपनी से सहयोग के लिए प्रोक्योरमेंट नियमों में छूट देने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई। उक्त कार्य सिंगल बिड से हो सकेंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम भी औली में मस्टररोल व विभागीय दरों पर कार्यों को करा सकेगा।
कैबिनेट फैसले
-गन्ना मूल्य घोषित, अगेती प्रजाति को 326 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति को 316 रुपये प्रति कुंतल
-सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी मोड में देने का फैसला, कार्मिकों को वीआरएस
-केदारपुरी और औली के लिए प्रोक्योरमेंट नियमों में छूट, बड़े कार्यों को चार छोटे कार्यों में बांटा जा सकेगा
-कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग का गठन, तीन विभागों के अंश शामिल
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में विभागीय अफसरों की नो एंट्री
यह भी पढ़ें: विकास कार्यों में राज्य सरकार का सहयोग करेगी केंद्र सरकार
यह भी पढ़ें: सीएम डैश बोर्ड: सचिवालय-जिलों के अधिकारियों पर सीएम की नजर