विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 17, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी एक और भाजपा विधायक गिरफ्तार

By Edited By:
Published: Thu, 17 Oct 2013 03:35 PM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2013 12:45 AM (IST)

लखनऊ। सात सितंबर को मंदौड़ महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बिजनौर के भाजपा विधाय

News Article Hero Image

लखनऊ। मुजफ्फरनगर में एक अधिवक्ता के आवास से कोर्ट में पेश होने के लिए निकले बिजनौर के भाजपा विधायक कुंवर भारतेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार दिखाकर कोर्ट में पेश कर दिया। करीब ढाई घंटे बाद एसीजेएम सेकेंड कोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेज दिया। जमानत प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। आरोपी भारतेंद्र नगला मंदौड़ में 31 अगस्त और सात सितंबर को हुई पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में वांछित हैं।

गुरुवार सुबह नगर स्थित रेलवे रोड पर होटल में पत्रकारों से बातचीत के बाद भाजपा विधायक भारतेंद्र समीप में स्थित अधिवक्ता के आवास से अपनी कार में बैठकर कोर्ट के लिए निकले। इतने में ही पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने घेराबंदी कर ली। पुलिस ने विधायक को अपनी गाड़ी में बैठाना चाहा, लेकिन विधायक ने इन्कार कर दिया। अधिकारियों का कहना था कि पुलिस कस्टडी में ही उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा, जबकि भाजपा नेताओं का कहना था कि विधायक खुद ही कोर्ट में सरेंडर करेंगे। बीच का रास्ता निकालते हुए नई मंडी कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार सिंह को विधायक की गाड़ी में बैठा दिया गया।

इसके बाद उन्हें कचहरी ले जाया गया। वहां भी पुलिस ने विधायक को हिरासत में लेने की कोशिश की, जिसका अधिवक्ताओं ने कड़ा विरोध किया। अधिवक्ताओं का तर्क था कि विधायक के सरेंडर करने की तिथि घोषित थी और हाईकोर्ट के आदेश पर ही वे सरेंडर करने पहुंचे हैं। बाद में पुलिस ने विधायक भारतेंद्र को रेलवे रोड स्थित ग्रीन होटल के पास से गिरफ्तार दिखाकर दोपहर 12.15 बजे एसीजेएम सेकेंड सुंदरलाल की कोर्ट में पेश कर दिया गया। अधिवक्ता चौधरी सत्यबीर सिंह समेत कई वकीलों ने पुलिस कार्रवाई का कोर्ट में विरोध किया। वकीलों ने कहा कि दस अक्तूबर को कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिये दी अर्जी के तहत ही भारतेंद्र कोर्ट आए थे। अंतरिम जमानत के लिये कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम जमानत खारिज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई शुक्रवार दोपहर 12.30 बजे होगी। इस दौरान कोर्ट में कई थानों की पुलिस मौजूद रही।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।