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    आधार को पैन कार्ड से ऑनलाइन इस तरह कर सकते है लिंक, जानें पूरी प्रक्रिया

    By Joyeeta BhattacharyaEdited By:
    Updated: Thu, 15 Jun 2017 03:13 PM (IST)

    सरकार ने इस साल जुलाई से पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य करने का फैसला किया

    आधार को पैन कार्ड से ऑनलाइन इस तरह कर सकते है लिंक, जानें पूरी प्रक्रिया

    नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जुलाई से इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड से आधार को जोड़ना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए आपको अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना होगा। आप इसे ऑनलाइन भी लिंक कर सकते है। इसके लिए कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसके बाद आपका पैन कार्ड आपके आधार नंबर से जुड़ जाएगा। सबसे पहले आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग की वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाना होगा। इसके बाद इसमें दिए गए प्रोसेस को पूरा करना होगा। आइये जानते है कैसे पैन कार्ड से आधार नंबर को जोड़े..

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    1. सबसे पहले, साइट में जाकर रजिस्टर करें (अगर आप साइट में पहली बार गए हैं तो)। जिसके बाद यूजर से उनके पैन की डिटेल मांगी जाएगी। पैन डिटेल देने पर यूजर को वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजा जाएगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद साइट पर लॉग इन करें।

    2. अब साइट में लॉग इन करने के लिए आपको अपना यूजरआईडी देना होगा जो कि आपका पैन नंबर है। इसके बाद पासवर्ड और नीचे दिए गए कैप्चा कोड को डालकर लॉग इन करें।

    3. अब आपको एक पॉपअप विंडो सामने दिखेगा जिसमें आपको आधार नंबर को लिंक करने के लिए कहा जाएगा। इसमें अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड को डालें। अब लिंक नाउ पर क्लिक करें।

    4. आपको बता दें कि कभी-कभी पॉपअप विंडो नहीं दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद भी आप अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

    5. इसके लिए साइट के मेन्यु में प्रोफाइल सेटिंग्स में क्लिक करें। जिसके बाद आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा।

    6. अब आप इसमें अपना आधार नंबर डालें और फिर सेव बटन पर क्लिक कर दें।

    अगर आपके आधार नंबर और पैन कार्ड की डिटेल इंफोर्मेशन सही नहीं है तो आप ऑनलाइन दोनों नम्बर को लिंक नहीं कर सकते। इस प्रणाली को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है। इसके लिए आपको अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी देनी होगी। साथ ही कर विभाग की ओर से ऑनलाइन भी विकल्प दिए जायेंगे। जिसमें यूजर अपना बिना नाम बदले OTP के जरिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर यूजर को अपने दोनों डॉक्यूमेंट में मौजूद जन्म तिथि की डिटेल देनी होगी। दोनों डॉक्यूमेंट में दिए गए जन्म तिथि की डिटेल मैच होने पर यूजर ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे।

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