बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी हुई तो उपभोक्ताआें को मिलेगा हर्जाना
पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रेगूलेटरी कमेटी (पावरकॉम) अब बिजली उपभोक्ताओं पर सिर्फ जुर्माना करेगा नहीं बल्कि उन्हें जुर्माना देगा भी। जी हां, आप सही पढ़ रहे हैं। पंजाब में बिजली अापूर्ति में आई गड़बड़ी समय पर दूर नहीं हुई तो पावरकाॅम हर्जाना देगा।
पटियाला, [विनय शौरी]। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रेगूलेटरी कमेटी (पावरकॉम) ने अपनी छवि बदलने के लिए नया कदम उठाया है। पावर काॅम ने अधिसूचना जारी की है कि बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी को एक तय समय में ठीक नहीं किए जाने पर वह उपभोक्ताओं को हर्जाना देगा। यह कदम लाेगों हैरान करने के साथ-साथ बड़ी राहत देने वाला है। लाेगों में अभी तक पावर कॉम की छवि महज बिजली दरों को बढ़ाने तक सीमित रही है।
पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रेगूलेटरी कमेटी ने जारी की नई अधिसूचना
नई अधिसूचना के अनुसार, अब यदि किसी इलाके में बिजली कनेक्शन का फ्यूज उड़ जाए तो उसे चार घंटे में दुरुस्त करना पावरकॉम की जिम्मेदारी है। यदि तय समय सीमा में बिजली सप्लाई किसी एक घर को नहीं मिलती तो वह 50 रुपये प्रति घंटा और यदि पूरा मोहल्ला प्रभावित रहे तो मोहल्ले में जितने भी घर प्रभावित होंगे प्रत्येक घर के कनेक्शन धारक 25 रुपये प्रति घंटा पावरकॉम से हर्जाना वसूल सकते हैं।
तय समय में बिजली आपूर्ति में आई गड़बड़ी दूर न हुई तो उपभोक्ता काे मिलेगा जुर्माना
पावरकॉम उपभोक्ताओं को जुर्माना राशि अपने फंड से नहीं, बल्कि इलाके के जेई या इलाका प्रभारी एसडीओ को ये हर्जाना अपने वेतन से चुकाना होगा। कमेटी द्वारा जारी अधिसूचना में साफ दर्ज है कि फ्यूज कॉल या तार ब्रेक होने पर उसे छह घंटे में दुरुस्त करना अनिवार्य बनाया गया है।
जुर्माना देने के लिए जेई और इलाका प्रभारी को बनाया जिम्मेदार
अधिसूचना के अनुसार, यदि किसी ट्रांसफार्मर में खराबी है तो उसकी समय अवधि 24 घंटे में दुरुस्त करने की है। इसके बाद 100 रुपये प्रतिदिन प्रति घर के हिसाब से जेई या इलाके के इंचार्ज को अपने वेतन से भरने होंगे। वोल्टेज कम ज्यादा होने पर कोई समस्या है तो उसे दुरुस्त करने का समय दो दिन है, उसके बाद 100 रुपये प्रति शिकायतकर्ता या 50 रुपये प्रति घर के हिसाब से जेई और इलाके के प्रभारी को देना होगा।
बिजली मीटर की शिकायत पर भी पावरकॉम बाध्य
धीमी गति, तेज चलने वाले या किसी कारण से बंद होने वाले बिजली मीटरों को सात दिन में जांच करना और खराबी पाए जाने पर दस दिन के भीतर मीटर को बदलना लाजमी है। यदि ऐसा नहीं होता तो उपभोक्ता 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना वसूलने का हकदार माना जाएगा।
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इसी प्रकार, मीटर जल जाने पर पांच दिन में दुरुस्त करना जरूरी है, लेकिन इसके बाद से 100 रुपये प्रतिदिन उपभोक्ता को हर्जाने की अदायगी करनी होगी। इन आदेशों के बाद से बिजली उपभोक्ता बंद मीटर पर पावरकॉम द्वारा एवरेज बिल डाले जाने से बच सकेंगे।
कैसे वसूला जाएगा जुर्माना
उपभोक्ता को किसी भी तरह से बिजली बाधित होने पर पावरकॉम एसडीओ (व्यवसायी) को शिकायत देनी होगी। यदि इस शिकायत पर न्याय न मिले तो संबंधित नोडल अधिकारी को शिकायत की जा सकती है। यहां से भी न्याय न मिलने पर पीएसईआरसी प्लाट नंबर 2ए 66 केवी स्टेशन इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 मोहाली को दी जा सकती है।
नए बिजली कनेक्शन का भी समय तय
नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने के 30 दिनों बाद कनेक्शन देना पावरकॉम की जिम्मेदारी है। यदि तय समय सीमा में बिजली कनेक्शन नहीं लगता तो आवेदनकर्ता पावरकॉम से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना ले सकते हैं।
स्ट्रीट लाइन के खराब होने पर भी मिलेगा हर्जाना
यदि स्ट्रीट की लाइन खराब हो गई हो और शिकायत करने के चार घंटे में उसे दुरुस्त नहीं किया गया तो भी इलाका वासी पावरकॉम से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना ले सकते हैं। यदि स्ट्रीट लाइट ही खराब है और उसे बदला जाना जरूरी है तो उसे बदलने के लिए 24 घंटे का इंतजार संभव है, लेकिन इसके बाद से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना इलाका वासी पावरकॉम से वसूल सकते हैं। बेशक स्ट्रीट लाइट निगमों के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन पंजाब स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रेगूलेटरी कमेटी ने बिजली सप्लाई पावरकॉम की ओर से किए जाने को लेकर ये जिम्मा भी पावरकॉम के खाते में जोड़ा है।