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    Mini Lockdown In Punjab: पंजाब में आज से 15 मई तक मिनी लॉकडाउन, जानें क्या रहेंगे प्रतिबंध और किन पर छूट

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Mon, 03 May 2021 07:49 AM (IST)

    Mini Lockdown In Punjab पंजाब में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। पंजाब में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान राज्य में सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुली रह ...और पढ़ें

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    पंजाब में लगाया गया 15 दिन का मिनी लॉकडाउन।

    जेएनएन, चंडीगढ़।  Mini Lockdown In Punjab: हरियाणा के बाद पंजाब में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान राज्य में सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुली रहेंगी। गैरजरूरी दुकानें राज्य में पूर्णरूप से बंद रहेंगी। यह फैसला कोविड के बढ़ते मामलों के कारण लिया गया है।

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    मिनी लॉकडाउन में राज्य में कई नई पाबंदियां लगा दी गई हैं। राज्य में तीन से 15 मई तक गैर जरूरी दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं शादी, संस्कार व किरया आदि में 10 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे। बैंक व सरकारी दफ्तर 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे। गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल के यह आदेश उस समय दिए हैं जब सेहत विभाग ने शनिवार को कहा था कि पंजाब में अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं।

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    सरकार ने इंडस्ट्री को बंद करने का फैसला नहीं लिया है। वहीं गेहूं खरीद का सीजन होने के कारण पूर्ण लाकडाउन का फैसला भी नहीं लिया गया। इससे गेहूं खरीद पर विपरीत असर पड़ सकता था। सरकार ने धार्मिक गुरुओं से भीड़ एकत्रित न करने की अपील की है। किसान सांकेतिक धरना ही दे पाएंगे सरकार ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से अपील की है कि वह सांकेतिक रूप से ही धरना दें। टोल प्लाजा, माल या पेट्रोल पंप के बाहर सांकेतिक रूप से धरना देने के लिए भीड़ न जुटाएं।

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    मिनी लाकडाउन में पाबंदियां और छूट

    • दवा, करियाना, दूध, ब्रेड, सब्जी, फल, मीट व अंडा, मोबाइल रिपेयर की दुकानें खुल सकेंगी।
    • लैब, नर्सिंग होम व सेहत सेवाओं पर कोई बंदिश नहीं होगी।
    • सभी मेडिकल और नर्सिग कालेज खुले रहेंगे।
    • रेस्टोरेंट, कैफे, फास्ट फूड की दुकान व ढाबे से टेक-अवे और होम डिलीवरी रात 9 बजे तक हो सकेगी।
    • बसों व आटो में 50 फीसद यात्री ही बैठ पाएंगे।
    • सब्जी व फलों की थोक दुकानें शारीरिक दूरी के पालन के साथ खुल सकेंगी।
    • सभी धार्मिक स्थल शाम छह बजे बंद किए जाएंगे
    • जरूरी वस्तुओं की सप्लाई वाले वाहन चल सकेंगे।
    • दो पहिया वाहन पर दो लोग तभी बैठ सकेंगे अगर दोनों एक ही परिवार के हों।
    • रेहड़ी व रेहड़ा वालों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा।
    • गांवों में नाइट व वीकेंड कर्फ्यू के पालन के साथ लग सकेगा ठीकरी पहरा।
    • पंजाब के बाहर से आने वालों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी न हो। वैक्सीन की एक डोज लगी हो तो प्रमाण पत्र दो सप्ताह से ज्यादा पुराना न हो। 
    • डिप्टी कमिश्नर कोविड ड्यूटी को लेकर सेवाओं में छूट दे सकेंगे।