यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 17, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के खिलाफ हाइकोर्ट में सुनवाई अगस्त तक स्थगित
हाइकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री व शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है।

जेएनएन, चंडीगढ़। केंद्रीय मंत्री व शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने इस मामले में जुड़े पक्ष के आग्रह पर मामले की सुनवाई तीन अगस्त तक स्थगित कर दी। याचिका में हरसिमरत पर लोकसभा चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाकर संसद सदस्यता रद करने की मांग की था।
पिछली सुनवाई पर जवाब दायर न करने पर कोर्ट ने हरसिमरत कौर बादल पर 25 हजार जुर्माना लगाया था। इसके बाद रजिस्ट्री में दायर जवाब में हरसिमरत कौर बादल ने कोर्ट में कहा था कि यह पुनर्विचार याचिका महज मामले को लंबा खींचने के मकसद से ही दायर की गई है। वैसे भी जब चुनावी याचिका ही हाई कोर्ट खारिज कर चुका है तो पुनर्विचार का कोई सवाल ही नहीं उठता हैं।
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यह है मामला
मलोट निवासी नवजोत सिंह ने दायर याचिका में हरसिमरत कौर बादल पर वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगने और चुनावी खर्च का सही ब्यौरा न दिए जाने का आरोप लगाया। साथ ही उनकी संसद सदस्यता रद किये जाने की मांग की थी। जिसे हाई कोर्ट ने गत वर्ष 8 मई को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दिया था कि यह तय समय सीमा के एक दिन बाद दायर की है।
नवजोत सिंह ने याचिका खारिज किये जाने के आदेशों पर हाई कोर्ट को पुनर्विचार किये जाने की मांग को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। बाद में जस्टिस महेश ग्रोवर ने पुनर्विचार याचिका पर हरसिमरत कौर बादल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
