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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 24, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पथराव मामले में पूर्व सीपीएस एनके शर्मा पर आरोप तय

By Kamlesh BhattEdited By:
Published: Wed, 24 May 2017 09:25 AM (IST)Updated: Wed, 24 May 2017 09:26 AM (IST)

सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, दंगा करने, पुलिस पर पथराव करने के मामले में पूर्व सीपीएस एनके शर्मा व भाजपा ...और पढ़ें

पथराव मामले में पूर्व सीपीएस एनके शर्मा पर आरोप तय
पथराव मामले में पूर्व सीपीएस एनके शर्मा पर आरोप तय

जेएनएन, चंडीगढ़। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व डेराबस्सी विधायक एनके शर्मा और भाजपा नेता विनीत जोशी के खिलाफ नौ वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को जिला अदालत में आरोप तय कर दिए। आरोप तय होने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है। मामले में  सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, दंगा करने, पुलिस पर पथराव करने की धाराओं के तहत केस का ट्रायल शुरू होगा।

नौ वर्ष पुराना यह मामला सेक्टर-17 में महंगाई के खिलाफ रैली निकालने के दौरान का था। 23 जून 2008  को भाजपा और शिअद मिलकर केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ महंगाई के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी रैली निकालते हुए पंजाब गवर्नर हाउस की ओर जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें सेक्टर-17 स्थित शिवालिक व्यू के पास रोक लिया। कुछ देर बाद प्रदर्शन में भाजपा से तत्कालीन सांसद नवजोत सिंह सिद्घू भी पहुंच गए।

पुलिस ने रोका तो प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी साथ ही पुलिस पार्टी पर पथराव कर दिया। इससे कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। साथ ही सरकारी वाहनों को भी क्षति पहुंची। इस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियोंं को तितर-भीतर करने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

मामले में पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्घू समेत 21  प्रदर्शनकारियों को सीआरपीसी की धारा 107/151 के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उक्त सभी को एसडीएम के समक्ष पेश कर रिहा कर दिया था। वहीं मामले में एनके शर्मा और विनीत जोशी के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस टीम पर पथराव करने समेत अन्य धाराओं के तहत आईपीसी की धराओं में अलग से दर्ज किया गया था।

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