लखवी मामले में हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को किया तलब
हाई कोर्ट ने 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता व लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी को हिरासत में रखने का आदेश देने वाले फेडरल व जिला अदालतों के मजिस्ट्रेटों को तलब किया है। कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है।
इस्लामाबाद। हाई कोर्ट ने 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता व लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकीउर रहमान लखवी को हिरासत में रखने का आदेश देने वाले फेडरल व जिला अदालतों के मजिस्ट्रेटों को तलब किया है। कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा।
सोमवार को सुनवाई के दौरान लखवी के वकील रिजवान अब्बासी ने निचली अदालतों के मजिस्ट्रेटों के निर्देशों का विरोध करते हुए हाई कोर्ट को बताया कि यह तीसरा मौका है, जब उनके मुवक्किल को हिरासत में रखने का आदेश दिया गया। इस पर हाई कोर्ट ने फेडरल और जिला अदालत के मजिस्ट्रेटों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले पर पांच मार्च को सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी को पिछले साल दिसंबर में इस्लामाबाद की आतंकरोधी अदालत ने जमानत दे दी थी। इसके तुरंत बाद उसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर हिरासत में ले लिया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 दिसंबर, 2014 को इस आदेश को निलंबित कर दिया था।
लखवी फिलहाल एक अफगान नागरिक को अगवा करने के मामले में रावलपिंडी की आदियाला जेल में बंद है।
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