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पाकिस्तान में जारी रहेगी फांसी की सजा, याचिका रद

पाकिस्तान में फांसी की सजा को खत्म करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बैरिस्टर जफरुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फांसी की सजा को खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था। जफरुल्ला ने दलील

By Kamal VermaEdited By: Published: Tue, 26 May 2015 05:48 PM (IST)Updated: Tue, 26 May 2015 05:58 PM (IST)

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में फांसी की सजा को खत्म करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बैरिस्टर जफरुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फांसी की सजा को खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था। जफरुल्ला ने दलील दी थी कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली निष्प्रभावी है, ऐसे में फांसी की सजा को खत्म कर दिया जाना चाहिए। मंगलवार को जस्टिस साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

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कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा का प्रावधान कानून के तहत किया गया है लिहाजा, इसके तहत व्यक्ति की जिंदगी छीनी भी जा सकती है। कोर्ट के मुताबिक कानून में बदलाव का अधिकार संसद के पास है। 2008 में सरकार ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। पिछले साल 16 दिसंबर को पेशावर में सैन्य स्कूल पर हमले के बाद इसको फिर से बहाल किया गया। हमले में तकरीबन डेढ़ सौ छात्र और कर्मचारी मारे गए थे।

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