पाकिस्तानी संसद के स्पीकर अयाज सादिक अयोग्य घोषित
पंजाब (पाकिस्तान) चुनाव आयोग के न्यायाधिकरण ने शनिवार को देश की राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक को अयोग्य करार दिया है। आयोग ने उनके संसदीय क्षेत्र में पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है। साल 2013 में हुए चुनाव में अयाज के निर्वाचन को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के चेयरमैन
लाहौर। पंजाब (पाकिस्तान) चुनाव आयोग के न्यायाधिकरण ने शनिवार को देश की राष्ट्रीय असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक को अयोग्य करार दिया है। आयोग ने उनके संसदीय क्षेत्र में पुनर्मतदान कराने का आदेश दिया है। साल 2013 में हुए चुनाव में अयाज के निर्वाचन को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ने चुनौती दी थी। उसी पर सुनवाई करते हुए आयोग ने इमरान के चुनाव में हेरफेर के आरोपों को सही करार दिया है। चुनाव आयोग का यह फैसला पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए एक बड़ा झटका है। सादिक उन्हीं की पार्टी पीएमएल-एन के टिकट पर चुनाव जीते थे।
न्यायाधिकरण ने एनए-122 संसदीय क्षेत्र को 'अमान्य और अशक्त' करार दिया है। हालांकि सादिक ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के सादिक (60) ने इमरान खान को हराया था।
इमरान के वकील अनीस अली ने बताया कि चुनाव न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय असेंबली के सदस्य अयाज सादिक के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया है। यही वजह है कि अब वह सदन के स्पीकर नहीं रहेंगे। इस बीच, पत्रकारों से बातचीत में सादिक ने कहा, 'फैसले में दुराव होने के बावजूद मुझे न्यायाधिकरण का निर्णय स्वीकार है। मैं चुनाव न्यायाधिकरण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दूंगा।' फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए पीटीआइ नेता शाह मुहम्मद कुरैशी ने डॉन अखबार से कहा कि पाकिस्तान में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में यह बहुत ही सफल साबित होगा।
सादिक के वकील की दलील समाप्त होने के बाद न्यायाधिकरण ने 17 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधिकरण ने गत वर्ष आठ दिसंबर को सत्र न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज को नियुक्त किया था।
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